राष्ट्रीय लोक अदालत से पूर्व तीन दिवसीय विशेष लोक अदालत का हो रहा आयोजन
बरेली, 06 सितंबर। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के आदेश अनुसार तथा जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री विनोद कुमार के दिशा निर्देशन में दिनांक 6 से 8 सितंबर, 2023 तक जनपद न्यायालय में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। इसके बाद दिनांक 9 सितंबर 2023 को जनपद में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वाधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
अपर जिला जज सचिव निर्दोष कुमार ने बताया कि 6 से 8 सितंबर 2023 तक तीन दिवसीय विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अति लघु फौजदारी प्रकृति के वादों का निस्तारण किया जाएगा।
पैरा लीगल वालंटियर शुभम राय द्वारा बताया गया कि अपर जिला जज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में शहर के अलग-अलग स्थान पर जाकर वॉलिंटियर्स द्वारा लोक अदालत का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में कार्यरत सभी पैरालीगल वॉलिंटियर्स भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में, विद्यालयों में, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व तहसीलों में जाकर आम जनता को लोक अदालत में उपस्थित होने के लिए जागरुक कर रहे हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंकों के 15000 से ज्यादा नोटिस जारी किए गए हैं जिसमें लोन संबंधी मामलों में उपस्थित होकर आम जनता अधिक से अधिक ब्याज में छूट प्राप्त कर सकती है। राष्ट्रीय लोक अदालत में 40 से ज्यादा बैंक उपस्थित हो रही हैं जिनमें भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ़ बड़ोदा, पंजाब नेशनल बैंक, उत्तर प्रदेश यूपी बैंक के साथ सभी सरकारी बैंक उपस्थिति रहेगी। इसके अलावा फाइनेंस बैंक भी लोन संबंधी मामलों को निस्तारित करने के लिए लोक अदालत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगी।
अपर जिला जज सचिव श्री निर्दोष कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर लघु आपराधिक बाद, पारिवारिक वाद, बैंक लोन संबंधी वाद, मोटर वाहन के चालान और अन्य लघु प्रकृति के ऐसे बाद जो समझौते के आधार पर निस्तारित कराए जा सकते हैं उनका निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से उपस्थित होकर कराया जा सकता है। बरेली से अखिलेश चन्द्र सक्सेना की रिपोर्ट