श्रद्धा हत्याकांड : श्रद्धा वाल्कर और आफताब के रिश्ते से खुश नहीं था परिवार, पुलिस को गुमराह करने के लिए गढ़ी थी ये कहानी
नई दिल्ली। श्रद्धा वालकर हत्याकांड के मुख्य आरोपी आफताब अमीन पूनावाला ने पुलिस को दिए बयान में कहा है कि उसने पहली बार श्रद्धा के साथ 17 मई, 2019 को शारीरिक संबंध बनाया था। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के अनुसार, आफताब ने बताया कि श्रद्धा के परिवार को उसके पास प्रेग्नेंसी किट मिली, जिस पर उन्होंने उनके संबंधों पर आपत्ति जताई।
इसके बाद अक्तूबर में आफताब श्रद्धा को मुंबई में एक किराये के मकान में ले गया। चार्जशीट में कहा गया है कि जब श्रद्धा को पता चला कि पूनावाला एप पर दूसरी महिलाओं से बात कर रहा है तो जोड़े के रिश्ते में खटास आ गई।
चार्जशीट में कहा गया है कि पूनावाला ने पहले झूठा बयान देकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी कि उसने श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसके शरीर के टुकड़े जला दिए थे और हड्डियों को पीस कर पाउडर बनाने के बाद उड़ा दिया या फेंक दिया। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया।
अदालत ने कहा कि पेश गवाहों के बयानों व दस्तावेजों के आधार पर श्रद्धा वालकर हत्याकांड में आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ हत्या व साक्ष्य नष्ट करने का मुकदमा चलाने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य हैं। अदालत ने अभियोजन पक्ष को आरोपी को आरोपपत्र की प्रति देने का निर्देश दिया।
साकेत कोर्ट स्थित मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अविरल शुक्ला के आदेश पर पुलिस ने आरोपी आफताब को आरोपपत्र की प्रति सौंप दी। अदालत ने मामले की सुनवाई की तारीख 21 फरवरी तय करते हुए दस्तावेजों की जांच के लिए सूचीबद्ध किया है। इससे पहले पुलिस ने अदालत में मीडिया का प्रवेश रोक दिया था। पूरी अदालती कार्यवाही बंद दरवाजों के पीछे हुई।
आफताब पर महरौली इलाके में मई 2022 में अपनी लिव-इन पार्टनर की गला दबाकर हत्या करने का आरोप है। इसके बाद उसने कथित तौर पर शव के 35 टुकड़े कर दिए। आवाज का नमूना प्राप्त करने की अनुमति मांगते हुए विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अमित प्रसाद ने अदालत के समक्ष तर्क रखा कि मामले की जांच के लिए यह जरूरी है। दिल्ली पुलिस के पास मामले से जुड़े कुछ वीडियो और ऑडियो हैं।
दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा हत्याकांड में 24 जनवरी को आरोपी आफताब पुनावाल के खिलाफ 6629 पन्नों की बड़ी चार्जशीट दायर की थी। जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि चार्जशीट में अनुलग्नकों सहित 6,629 पृष्ठ हैं। इससे पहले आफताब ने कोर्ट से कहा था कि वह अपने वकील एमएस खान को बदलना चाहता है और उन्हें आरोपपत्र की प्रति न दी जाए।
चार्जशीट 302, 201 और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की अन्य धाराओं के तहत दायर की गई है।दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच के 90 दिनों की समाप्ति से पहले आरोप दायर किया है। जांच के दौरान, पुलिस ने आफताब के खिलाफ आरोपों को स्थापित करने के लिए नार्को एनालिसिस टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और डीएनए सबूत एकत्र किए। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि आफताब एक एप के जरिए कई महिलाओं को डेट कर रहा था। यहां तक कि एक को वह अपने घर ले आया था, जबकि श्रद्धा के शरीर के अंग वहीं थे।