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हाई कोर्ट का फैसला हुबली ईदगाह मैदान में तीन दिन का गणेशोत्सव शुरू , प्रतिमा स्थापित

बेंगलुरु: कर्नाटक हाई कोर्ट से बीती आधी रात को मिली अनुमति के बाद हुबली ईदगाह मैदान में गणेश प्रतिमा स्थापित कर दी गई। यहां तीन दिन गणेशोत्सव मनाया जाएगा। सुरक्षा के भारी बंदोबस्त किए गए हैं। इससे पहले हाई कोर्ट ने मंगलवार देर रात हुई सुनवाई में हुबली ईदगाह मैदान में गणेश प्रतिमा स्थापित करने और पूजा करने की अनुमति दे दी। रात 12.30 बजे सुनाए गए अपने फैसले में जज ने कहा कि गणेशजी के अलावा किसी और देवता की मूर्ति नहीं लगाई जाएगी और यह अनुमति केवल तीन दिन के आयोजन के लिए है। इससे पहले धारवाड़ नगर आयुक्त ने हुबली ईदगाह मैदान (Hubballi Idgah) में गणेशोत्सव आयोजित (Ganesh festival celebration) करने की अनुमति दी गई थी।

इसे हाई कोर्ट में चुनौती गई गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अशोक एस. किनागी ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि यह संपत्ति धारवाड़ नगरपालिका की है। अंजुमन-ए-इस्लाम 999 साल की अवधि के लिए एक रुपये प्रति वर्ष के शुल्क पर केवल एक पट्टा धारक था। नगर आयुक्त के आदेश को अंजुमन-ए-इस्लाम ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हुबली-धारवाड़ नगर निगम ने यहां ईदगाह मैदान में गणेश प्रतिमा स्थापित करने की अनुमति देने का फैसला किया था। यह निर्णय निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ चली लंबी बैठक के बाद सोमवार देर रात लिया गया था।

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