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पिता की हत्या के दोषी बेटे को 10 साल की कैद

बंटवारे के विवाद में पीट-पीटकर की थी हत्या, कोर्ट ने लगाया 50 हजार रुपये जुर्माना

गोंडा, मकान के बंटवारे को लेकर हुए विवाद में पिता की पीट-पीटकर हत्या करने वाले बेटे को अदालत ने दोषी करार देते हुए 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

क्या है पूरा मामला?

इटियाथोक थाना क्षेत्र के पंडितपुरवा मौजा रायपुर ब्रह्मचारी निवासी मोहरमणि पांडेय के दो बेटों के बीच 6 सितंबर 2020 को मकान के बंटवारे को लेकर विवाद हो गया था। जब पिता मोहरमणि बीच-बचाव करने पहुंचे, तो छोटे बेटे बृजेश पांडेय ने उनकी पिटाई कर दी।

गंभीर रूप से घायल मोहरमणि को अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद बड़े बेटे अजय कुमार पांडेय ने छोटे भाई बृजेश के खिलाफ मारपीट और गैर इरादतन हत्या की एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने बृजेश को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

अदालत का फैसला

मामले की जांच के बाद तत्कालीन विवेचक सब-इंस्पेक्टर विजय बहादुर सिंह ने 21 अक्टूबर को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।

क्षेत्राधिकारी सदर शिल्पा वर्मा, अभियोजक अवनीशधर द्विवेदी और थाना इटियाथोक के पैरोकार की प्रभावी पैरवी के बाद पीठासीन अधिकारी राजेश कुमार तृतीय ने
बृजेश को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार देते हुए 10 साल की सश्रम कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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