रिटायर होने से पहले पीएफ खाते से निकालना चाहते हैं सारा पैसा, जानें किन हालातों में मिलता है आपका पाई-पाई
नई दिल्ली. एंप्लाई प्रोविडेंट फंड, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टूल है, जो कर्मचारी, नियोक्ता और कुछ मामलों में सरकार के योगदान से बनाया गया है. आसान भाषा में कहें तो पीएफ एक सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम है जो एंप्लाई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ द्वारा चलाया जाता है.
जब कर्मचारी रिटायर होते हैं तो उन्हें वित्तीय सुरक्षा के साधन के रूप में इसका उपयोग करते हैं. स्पेसिफाइड ब्याज के साथ वर्षों से पीएफ खाते में जमा राशि का भुगतान कर्मचारी को उसके रिटायरमेंट पर किया जाता है.
ईपीएफओ से पूरा पैसा निम्नलिखित शर्तों पर निकाला जा सकता है-
>> रिटायरमेंट के समय
>> अगर 2 महीने से बेरोजगार हैं.
>> रिटायरमेंट की आयु से पहले कर्मचारी की मृत्यु के मामले में नॉमिनेटेड व्यक्ति द्वारा
हालांकि, कोरोना वायरस महामारी के बीच ईपीएफओ ने वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे लोगों के लिए कई निकासी नियमों को संशोधित किया. नए नियमों में कहा गया है कि पीएफ खाताधारक अपने मूल वेतन के तीन महीने के बराबर और महंगाई भत्ता या अपने पीएफ खाते में नेट बैलेंस का 75 फीसदी, जो भी कम हो, के बराबर पैसा निकाल सकते हैं. लॉकडाउन या छंटनी के कारण रिटायरमेंट से पहले बेरोजगारी का सामना करने वाले व्यक्ति को पीएफ फंड निकालने की अनुमति देने के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया था.
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