सोनभद्र के दुद्धी भाजपा विधायक राम दुलार गोंड़ को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने पास्को ऐक्ट में 25 वर्ष की सश्रम कठोर कारावास के साथ पीड़िता के पुनर्वास हेतु 10 लाख के जुर्माने की सज़ा सुनाई
सोनभद्र,जनपद के दुद्धी (आरक्षित सीट) से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामदुलार गोंड़ को स्थानीय अपर ज़िला जज प्रथम (एम पी / एम एल ए) न्यायालय एहसान उल्लाह खान द्वारा एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के एक नौ साल पुराने मामले में शुक्रवार को 25 वर्ष की सश्रम कठोर कारावास एवं पीड़िता के पुनर्वास हेतु दस लाख के जुर्माने के साथ सजा सुनाई गई l उक्त पूरी धनराशि अदालत में जमा होने के बाद पीड़िता को दे दी जाएगी l न्यायालय का निर्णय आने के बाद विधायक की विधान सभा सदस्यता भी ख़तरे में पड़ गयी है l शुक्रवार को न्यायालय द्वारा सजा सुनाए जाने के पूर्व विधायक रामदुलार गोंड़ के अधिवक्ता ने सजा पर बहस के दौरान दया याचना करते हुए कम से कम सजा सुनाए जाने की याचना की साथ ही न्यायालय को आश्वस्त किया था कि मुजरिम द्वारा पीड़िता के परिवार की सम्पूर्ण देखरेख की जाएगी जिसका पीड़िता के अधिवक्ता श्री विकास शाक्य ने कड़ा विरोध करते हुए कठोर कारावास दिए जाने की अपील की जिससे न्याय का परचम बुलंद हो और समाज में ऐसे खतरनाक असरदार लोगों को भविष्य के लिए संदेश भी जाए।
विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) विशेष अभियोजक सत्यप्रकाश त्रिपाठी और पीड़िता के अधिवक्ता विकास शाक्य ने बताया कि न्यायालय द्वारा विगत 12 दिसम्बर को सुनवाई के दौरान विधायक को दोषी करार दिया गया था तथा उसी दिन सजा निर्धारण हेतु 15 दिसम्बर की तिथि निश्चित की गयी थी l उक्त मामला 4 नवम्बर 2014 का है जब गोंड़ विधायक नहीं थे तथा उनकी पत्नी ग्राम प्रधान थीं l उसी दौरान पीड़िता के भाई ने म्योरपुर थाने में प्राथमिकी देकर राम दुलार गोंड़ पर आरोप लगाया था कि उनके द्वारा उसकी नाबालिग बहन को डरा धमका कर विगत एक वर्ष से उसके साथ दुष्कर्म किया जा रहा है l जिसके पश्चात् पुलिस ने भादवि की धारा 376 ,506एवं 5एल/6 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत मुक़दमा दर्ज कर विवेचना के उपरांत न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था l प्रकरण में न्यायालय ने विगत 8 दिसम्बर को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुना था तथा 12 दिसम्बर को आरोपी को दोषी करार दिया था l
रवीन्द्र केसरी सोनभद्र