उत्तर प्रदेश

जिलाधिकारी ने जनमानस की सुरक्षा हेतु व विगत दिवस हुई घटना जैसी घटनाओं को रोकने हेतु सात दिवसीय विशेष अभियान चलाने के दिये निर्देश

 

 

बरेली, 04 अक्टूबर। दीपावली पर्व पर जनपद के विभिन्न निर्धारित स्थानों पर आतिशबाजी की एवं फुटकर विक्रेताओं की दुकानों/प्रतिष्ठानों से आतिशबाजी की बिक्री/निर्माण किया जाता है।

उक्त के क्रम में जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने जनमानस की सुरक्षा हेतु व विगत दिवस हुई घटना जैसी घटनाओं को रोकने हेतु विशेष सात दिवसीय अभियान चलाये जाने के नगर मजिस्ट्रेट, अपर नगर मजिस्ट्रेट (प्रथम/द्वितीय), समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस क्षेत्राधिकारी/थाना प्रभारी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी को निर्देश दिये हैं।

जिसके अन्तर्गत जिन फैक्ट्रियों को लाइसेंस दिया गया है उनका निरीक्षण क्षेत्राधिकारी, उप जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस थाना निरीक्षक और अग्निशमन अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा किया जायेगा तथा वे अपने क्षेत्र में निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि आतिशबाजी का निर्माण स्थल एवं बिक्री स्थल का निर्धारित स्थानों एवं निर्धारित चौहद्दी में किया जा रहा हो। निरीक्षण की वीडियोग्राफी की जाये तथा उचित रिकॉर्ड बनाए रखा जाए, जिसका वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी द्वारा क्रॉस सत्यापन किया जायेगा।

यदि निर्धारित स्थलों के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर आतिशबाजी की बिक्री अथवा भण्डारण या आतिशबाजी का निर्माण होता पाया जाता है तो संबंधित के विरूद्ध विस्फोटक अधिनियम-2008 के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में आतिशबाजी की फुटकर बिक्री स्थलों के चयन का उत्तर दायित्व सम्बन्धित मजिस्ट्रेट/क्षेत्राधिकारी का होगा। उप जिला मजिस्ट्रेट ग्रामीण क्षेत्रों में परम्परागत रूप से अस्थायी लाइसेंस जारी करेंगे एवं बिक्री के प्रत्येक स्थान को स्पष्ट रूप से चिन्हित एवं सीमांकित किया जायेगा ताकि यह निवास स्थान तथा व्यस्त बाजार क्षेत्रों से दूर हो।

अस्थाई रूप से निर्मित होने वाले आतिशबाजी के बाजार के निर्माण में किसी ज्वलनशील वस्तु यथा कपड़ा, टेन्ट, लकड़ी का प्रयोग न किया जाये। अस्थाई आतिशबाजी की दुकानों फायर प्रूफ ही बनायी जाये तथा इनके निर्माण में लोहे की चादर, पाईप का ही उपयोग किया जाये। प्रत्येक दुकान के सम्मुख अग्निशमन यंत्र बालू, पानी आदि के भण्डारण की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की जाये। आकस्मिक आग की घटनाओं, विशेषकर रासायनिक आग से निपटने के लिए लाईसेंस धारियों की तैयारियों की जाँच पर विशेष ध्यान दिया जाये। प्रत्येक निरीक्षण में दुर्घटनाओं के समय प्रतिक्रिया देने के लिए श्रमिकों और प्रबंधकों की तैयारियों की भी जाँच की जाये। बाल श्रम की उपस्थित एवं उससे सम्बन्धित कोई भी घटना होने पर तत्काल कार्यवाही की जाए।

फुटकर आतिशबाजी लाइसेंस जारी करने से पूर्व आवेदकों से अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं से सम्बन्धित अग्निशमन प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाये, ताकि आवेदकों को सुरक्षा उपायों/फायर एक्सटिंग्यूशर चलाने सम्बन्धी जानकारी प्रदान करायी जा सके, जिससे कोई अप्रिय घटना घटित न हो सके।

राजस्व अधिकारियों, पुलिस स्टेशनों और एलआईयू के नेटवर्क द्वारा किसी भी अवैध या अनधिकृत कारखानों या भंडारण की स्थिति के लिए खुफिया जानकारी एकत्र की जाये। किसी भी अपरिहार्य की स्थिति में आतिशबाजी विक्रय स्थलों से सुरक्षित बाहर निकालने हेतु आवागमन के मार्ग खुले रखे जाये।

सार्वजनिक उपद्रव एवं कार्य एवं भण्डारण की खतरनाक परिस्थितियों की सुसंगत धाराओं के तहत इन्हें बंद करने के संबंध में तत्काल कार्रवाई की जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि आतिशबाजी विक्रय स्थलों/भण्डारण स्थलों/निर्माण स्थलों के ऊपर से विद्युत लाइन न गुजर रही हो। थोक बिक्रेताओं की दुकानों/प्रतिष्ठानों/ भण्डारण स्थलों/आतिशबाजी निर्माण स्थलों का निरीक्षण करते समय उक्त निर्देशों के अतिरिक्त संलग्न प्रपत्र में उल्लिखित शर्तों का भी कड़ाई से पालन कराना अनिवार्य होगा।

जिस लाइसेन्सी का लाइसेंस नवीनीकरण न हो उसे आतिशबाजी सम्बन्धी कार्य न करने दिया जाये अर्थात उसके संस्थान को बन्द कराते हुये विधिक कार्यवाही की जाये। मुख्य विस्फोटक नियंत्रक के निर्देशों को बहुप्रसारित करवाकर इनका पूर्णतया अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आतिशबाजी के सम्बन्ध में दिये गये विभिन्न दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। सम्बंधित अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित समस्त आतिशबाजी विक्रय स्थलों एवं आतिशबाजी निर्माण स्थलों की जांच कर निर्धारित प्रारूप पर सम्बन्धित मजिस्ट्रेट एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरों से निरीक्षण आख्या 09 अक्टूबर तक प्रत्येक दशा में इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

भविष्य में यदि आग, विस्फोट की कोई घटना होती है तो सम्बन्धित चौकी प्रभारी, बीट कांस्टेबल, थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक, क्षेत्राधिकारी और उप जिला मजिस्ट्रेट के खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी।
बरेली से अखिलेश चन्द्र सक्सेना की रिपोर्ट

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