1984 सिख विरोधी दंगे: पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार हत्या मामले में दोषी
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को 1984 सिख विरोधी दंगों के दौरान सरस्वती विहार इलाके में दो लोगों की हत्या के मामले में दोषी करार दिया। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने दोषसिद्धि का आदेश पारित करते हुए सजा पर बहस की तारीख 18 फरवरी तय की। सजा सुनाए जाने के लिए कुमार को तिहाड़ जेल से अदालत में पेश किया गया।
यह मामला 1 नवंबर 1984 को जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या से जुड़ा है। पहले यह केस पंजाबी बाग थाने में दर्ज हुआ था, लेकिन बाद में विशेष जांच दल (एसआईटी) ने इसकी जांच अपने हाथ में ले ली।

अदालत ने 16 दिसंबर 2021 को कुमार के खिलाफ आरोप तय किए थे और “प्रथम दृष्टया” उनके खिलाफ मामला सही पाया था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद बदला लेने के इरादे से उग्र भीड़ ने लूटपाट, आगजनी और सिखों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। जसवंत सिंह की पत्नी ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, भीड़ ने सिंह और उनके बेटे की हत्या करने के बाद उनके घर को लूटकर आग के हवाले कर दिया। मुकदमे के दौरान अदालत ने कहा कि “प्रथम दृष्टया यह मानने के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि सज्जन कुमार न केवल इस अपराध में शामिल थे, बल्कि उन्होंने भीड़ का नेतृत्व भी किया था।”