Featured NewsTop Newsदेश

Free Aadhaar Update : 5 से 7 साल की उम्र के बच्चों के आधार अपडेट करना जरूरी

नई दिल्ली। अगर आपके बच्चे की उम्र पांच से सात साल (Child’s age five to seven years) के बीच है तो आप उसके आधार में बायोमेट्रिक डिटेल (Biometric details in Aadhaar) अपडेट अवश्य करवा लें। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (Unique Identification Authority of India) ने एक बार फिर से सभी माता-पिता और अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट समय पर पूरा करें। यह न सिर्फ आधार की वैधता को बनाए रखने के लिए जरूरी है, बल्कि आपके बच्चे को कई जरूरी सेवाओं और सुविधाओं का लाभ दिलाने में भी मददगार साबित होगा।

जब कोई बच्चा पांच साल का होता है, तो उसके आधार में फिंगरप्रिंट्स, आईरिस स्कैन और नई फोटो का अपडेट कराना जरूरी होता है। खास बात यह है कि यह सेवा बिल्कुल मुफ्त दे रहा है। अगर यह अपडेट सात साल की उम्र के बाद कराया जाता है, तो इसके लिए ₹100 का निर्धारित शुल्क लगेगा।

आधार निष्क्रिय भी हो सकता है
जानकारी के मुताबिक अगर किसी कारणवश आपने सात साल की उम्र के बाद भी अपने बच्चे का आधार अपडेट नहीं कराया है, तो आधार निष्क्रिय भी हो सकता है। इससे भविष्य में बच्चे को स्कूल एडमिशन से लेकर छात्रवृत्ति और सरकारी योजनाओं के लाभ उठाने में परेशानी आ सकती है।

18 करोड़ बच्चों का अपडेट होना है आधार
बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट के लिए प्राधिकरण सीबीएसई और अन्य शिक्षा बोर्ड के साथ बातचीत कर रहा है। पांच से सात साल और फिर 15 से 17 साल की उम्र में बच्चों का बायोमेट्रिक डाटा अपडेट करना जरूरी होता है। इसके लिए प्राधिकरण ने एक विशेष योजना तैयार की है, ताकि करीब 18 करोड़ बच्चों का अपडेट पूरा कराया जा सके।

यूआईडीएआई का नया टूल
यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार को मूल रूप से नागरिकता के बजाय पहचान के प्रमाण के रूप में माना गया था। लोगों को आधार आसानी से बन जाता था। हालांकि, हाल के उपायों से अब यह सुनिश्चित होता है कि केवल वेरिफायड वयस्क ही विशिष्ट आईडी के लिए नामांकन कर सकते हैं। यूआईडीएआई द्वारा डेवलप एक नया टूल किसी व्यक्ति के आधार अपडेट या नामांकन के दौरान सत्यापन की दूसरी लेयर जोड़ देगा। नया टूल ऑनलाइन उपलब्ध दस्तावेजों तक पहुंच बनाएगा, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, पैन, मनरेगा विवरण और भविष्य में, बिजली बिल जैसे उपयोगिता बिल शामिल हैं।

---------------------------------------------------------------------------------------------------