बिना पंजीकरण वाले स्कूल वाहनों पर सख्ती, 14 अप्रैल को एआरटीओ कार्यालय में बुलावा

गोण्डा, 13 अप्रैल 2026 – सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन) गोण्डा द्वारा जिले के समस्त विद्यालय संचालकों एवं स्कूल वाहन स्वामियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। जारी प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है कि ऐसे विद्यालय और उनके वाहन, जिनका पंजीकरण अब तक upisvmp.com पोर्टल पर नहीं हुआ है, उन्हें तत्काल प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी।

एआरटीओ (प्रशासन) आर.सी. भारतीय ने निर्देशित किया है कि संबंधित विद्यालय प्रबंधक/प्रधानाचार्य 14 अप्रैल 2026 को अनिवार्य रूप से सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, गोण्डा में उपस्थित हों। इस दौरान उन्हें अपने विद्यालय का UDISE कोड, प्रबंधक या प्रधानाचार्य का आधार कार्ड एवं आधार से लिंक मोबाइल नंबर, संबंधित वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र (आरसी), परमिट, तथा वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड और पुलिस सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सभी दस्तावेजों के साथ वाहन को भी कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा, ताकि मौके पर ही विद्यालय, वाहन एवं चालक से संबंधित सभी विवरणों को पोर्टल पर ऑनबोर्ड किया जा सके। यह प्रक्रिया स्कूल वाहनों की सुरक्षा, निगरानी और मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जा रही है।
परिवहन विभाग ने चेतावनी दी है कि निर्धारित तिथि तक पंजीकरण न कराने वाले विद्यालयों और वाहन स्वामियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। अतः सभी संबंधितों से समय पर उपस्थित होकर प्रक्रिया पूर्ण कराने की अपील की गई है।
