AAP की बढ़ी मुश्किलें, पार्टी के पूर्व मंत्री संदीप कुमार ने केजरीवाल को हटाने के लिए HC में दायर की याचिका
नई दिल्ली (New Delhi) । दिल्ली शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, जहां एक तरफ आप जेल से सरकार चलाने का दंभ भर रही है तो दूसरी और भाजपा (BJP) नैतिक आधार पर केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है.इस सबके बीच अब आप के पूर्व विधायक संदीप कुमार ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद से हटाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. याचिकाकर्ता का कहना है कि केजरीवाल ने हिरासत में जाने के बाद से मुख्यमंत्री पद पर रहने का अधिकार खो दिया है.
आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक और मंत्री संदीप कुमार ने शनिवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की है. याचिका में उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी के बाद वह (केजरीवाल) दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद संभालने का अधिकार खो चुके हैं. इस याचिका पर हाईकोर्ट की बेंच सोमवार 8 अप्रैल को सुनवाई कर सकती है. हालांकि, इससे पहले इसी तरह की मांग वाली दो याचिकाओं के कोर्ट ने खारिज कर दिया था और कहा था कि ये मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र का मामला है. इसमें कोर्ट के दखल का कोई औचित्य नहीं बनता.
अदालत ने कहा कि हिरासत में रहते हुए अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद पर बने रहना है या नहीं, ये फैसला खुद उन्हें लेना है. अगर कोई संवैधानिक संकट की स्थिति होगी तो उसके मुताबिक दिल्ली के उपराज्यपाल या राष्ट्रपति फैसला लेंगे. कोर्ट इसमे अपनी ओर से कोई निर्देश नहीं दे सकता. बता दें कि आप के पूर्व विधायक संदीप कुमार ने हाईकोर्ट में क्वो वारंटो याचिका दायर की है. क्वो वारंटो याचिका का मतलब होता है कि इसके माध्यम से किसी व्यक्ति से ये पूछा जाता है कि उसने किस अधिकार या शक्ति के तहत अमुक काम किया या निर्णय लिया है.
कौन हैं संदीप कुमार
आपको बता दें कि आप ने साल 2016 में आपत्तिजनक सीडी विवाद के बाद संदीप सिंह को निलंबित कर दिया था. इस सीडी विवाद में उन्हें एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया गया था. उस वक्त वो महिला एवं बाल विकास मंत्री थे. फिर बाद में साल 2019 में लोकसभा चुनाव में बसपा का समर्थन करने पर दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया था. संदीप कुमार सुल्तानपुर माजरा से विधायक थे.