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NEET UG : प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में आधी MBBS सीटों पर सरकारी फीस लेने के फैसले पर रोक

MBBS fees : पटना हाईकोर्ट ने निजी मेडिकल कॉलेजों में पचास प्रतिशत सीट पर सरकारी मेडिकल कॉलेज की दर से फीस लेने के सरकारी निर्णय पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से 29 जुलाई को जारी आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से जवाब-तलब किया है। कोर्ट ने छह सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर कर अर्जी में उठाये गए सवालों का जवाब देने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति अनिल कुमार सिन्हा की एकलपीठ ने सहरसा स्थित लार्ड बुद्धा कोसी मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल की ओर दायर अर्जी पर सुनवाई की।

कोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार ने गत 29 जुलाई को एक पत्र जारी कर कहा है कि निजी मेडिकल कॉलेजों के आधी सीटों पर सरकारी मेडिकल कालेज की दर से फीस ली जाएगी। नई व्यवस्था इसी सत्र से लागू करने का निर्देश भी दिया गया है। उनका कहना था कि इस निर्देश के बाद निजी मेडिकल कालेजों के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो गया है।

कॉलेज की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों की तरह फीस लिये जाने से उन्हें जो आर्थिक नुकसान होगा, उसे पूरा करने के लिए बाकी बची सीटों पर छात्रों से लिये जाने वाले फीस को दोगुना करना पड़ेगा। एनएमसी का उद्देश्य मेडिकल शिक्षा को लाभ के लिए नहीं के सिद्धांत पर चलाना है। कोर्ट ने सरकारी निर्देश पर रोक लगाते हुए मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 25 सितंबर तय की।