इस दिवाली दें ‘रिटर्न’ वाला तोहफा, जानें बिना DEMAT अकाउंट कैसे गिफ्ट करें म्यूचुअल फंड और क्या हैं टैक्स के नियम
नई दिल्ली: दिवाली का त्योहार नजदीक है और अगर आप इस बार अपनों को मिठाई और कपड़ों से हटकर कोई ऐसा तोहफा देना चाहते हैं जो उनके भविष्य को सुरक्षित करे, तो म्यूचुअल फंड एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह न सिर्फ एक समझदारी भरा वित्तीय उपहार है, बल्कि यह आपके प्रियजनों में निवेश की आदत भी डाल सकता है। सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि अब इस खास तोहफे को देने के लिए डीमैट अकाउंट की अनिवार्यता भी खत्म हो गई है। आप बिना किसी ट्रेडिंग अकाउंट के सीधे फंड हाउस के जरिए म्यूचुअल फंड यूनिट्स को गिफ्ट के तौर पर ट्रांसफर कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया और टैक्स से जुड़े नियम।
कैसे गिफ्ट करें म्यूचुअल फंड (बिना डीमैट)?
बिना डीमैट अकाउंट के म्यूचुअल फंड यूनिट्स गिफ्ट करने की प्रक्रिया काफी सरल है। इसके लिए आपको सबसे पहले संबंधित म्यूचुअल फंड कंपनी (AMC) या उनके रजिस्ट्रार (RTA) से ‘ट्रांसफर रिक्वेस्ट फॉर्म’ लेकर भरना होता है। इस फॉर्म में आपको अपनी जानकारी, जैसे कि आपका फोलियो नंबर, स्कीम का नाम और ट्रांसफर की जाने वाली यूनिट्स की संख्या, दर्ज करनी होती है। साथ ही, जिस व्यक्ति को आप यह तोहफा दे रहे हैं (रिसीवर), उसका PAN, KYC और बैंक विवरण भी देना आवश्यक है। फंड हाउस द्वारा जरूरी वेरिफिकेशन के बाद आपकी रिक्वेस्ट मंजूर कर ली जाती है और यूनिट्स सीधे रिसीवर के फोलियो में ट्रांसफर हो जाती हैं, जिसकी पुष्टि के लिए दोनों पक्षों को एक स्टेटमेंट भी भेजा जाता है।

गिफ्ट पर लगने वाले टैक्स को समझें
म्यूचुअल फंड गिफ्ट करना कानूनी रूप से वैध है, लेकिन इसके टैक्स नियमों को समझना बेहद जरूरी है। आयकर नियमों के अनुसार, अगर आप अपने ‘निकट संबंधियों’ (जैसे पति/पत्नी, बच्चे, माता-पिता या भाई-बहन) को म्यूचुअल फंड यूनिट्स गिफ्ट करते हैं, तो यह पूरी तरह से टैक्स-फ्री होता है। हालांकि, यदि यह गिफ्ट किसी दोस्त या अन्य रिश्तेदार को दिया जाता है और उसकी कुल कीमत एक वित्तीय वर्ष में ₹50,000 से अधिक है, तो यह रकम पाने वाले व्यक्ति की आय में जोड़ी जाएगी और उसे इस पर अपने टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना होगा। इसके अलावा, यह ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है कि जब भी रिसीवर भविष्य में इन यूनिट्स को बेचेगा, तो उसे हुए मुनाफे पर कैपिटल गेन टैक्स का भुगतान करना होगा।
इन बातों का जरूर रखें ध्यान
म्यूचुअल फंड गिफ्ट करने की प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। सबसे पहले, गिफ्ट देने वाले और लेने वाले, दोनों का KYC पूरा होना चाहिए। इसके अलावा, यह भी जरूरी है कि जिसे आप यूनिट्स गिफ्ट कर रहे हैं (रिसीवर), उसके पास उस फंड हाउस (AMC) में एक फोलियो नंबर हो; यदि नहीं है, तो ट्रांसफर से पहले एक नया फोलियो आसानी से खुलवाया जा सकता है। अंत में, यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी स्कीमें गिफ्ट नहीं की जा सकतीं; कुछ विशेष स्कीमें जैसे ELSS (टैक्स सेविंग फंड) या क्लोज्ड-एंडेड फंड्स में एक निश्चित लॉक-इन पीरियड होता है, जिसके दौरान यूनिट्स का ट्रांसफर संभव नहीं है।
