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लालू यादव की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, CBI की अपील पर अब 22 अप्रैल को होगा फैसला

नई दिल्ली। देवघर कोषागार घोटाले से जुड़े मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाई कोर्ट से मिली जमानत को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को यह फैसला दलीलें पूरी न हो पाने और कुछ आरोपितों के निधन का हवाला देते हुए लिया।

दलीलें अधूरी रहने पर टली सुनवाई
जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि मामले में अभी सभी पहलुओं पर विस्तार से सुनवाई नहीं हो सकी है। इसी आधार पर कोर्ट ने सीबीआई की अपील को अगली तारीख के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

CBI ने हाई कोर्ट के आदेश पर उठाए सवाल
सुनवाई के दौरान केंद्रीय जांच ब्यूरो की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने दलील दी कि झारखंड हाई कोर्ट ने कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए सजा के निलंबन का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि यह आदेश गैर-कानूनी है और इसी आधार पर सीबीआई ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

लालू पक्ष की दलील, सभी आरोपितों को नोटिस नहीं
लालू प्रसाद यादव की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि मामले में कुछ आरोपितों को अब तक नोटिस नहीं दिया गया है। इस पर पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह एक विशेष अनुमति याचिका है और इसमें उठने वाले कानूनी सवाल सभी पक्षों को स्पष्ट हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि अधिकांश संबंधित लोग 60 से 80 वर्ष की आयु वर्ग में हैं।

देवघर कोषागार घोटाले से जुड़ा है मामला
गौरतलब है कि देवघर कोषागार से जुड़े इस घोटाले में 89 लाख रुपये के कथित गबन का आरोप है। यह घटना उस समय की है, जब झारखंड बिहार का हिस्सा था। विशेष सीबीआई अदालत ने इस मामले में लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराते हुए साढ़े तीन साल की जेल की सजा सुनाई थी।

जुलाई में हाई कोर्ट ने बढ़ाई थी सजा की अवधि
पिछले साल जुलाई में झारखंड हाई कोर्ट ने सीबीआई की उस अपील को स्वीकार किया था, जिसमें लालू की सजा की अवधि बढ़ाने की मांग की गई थी। इसके बाद ही जमानत और सजा निलंबन को लेकर कानूनी लड़ाई तेज हो गई, जो अब सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

 

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