लखनऊ: महिला जज को अश्लील मैसेज भेजने वाले वकील को 3 साल की सजा, 61 हजार रुपये जुर्माना
लखनऊ: महिला सिविल जज को फेसबुक और मोबाइल पर अश्लील संदेश भेजने के मामले में आरोपी वकील अभय प्रताप को दोषी करार देते हुए 3 साल की कैद और 61 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह फैसला विशेष सीजेएम कुंवर मित्रेश सिंह कुशवाहा ने साक्ष्यों के आधार पर सुनाया।
क्या है मामला?
अभियोजन अधिकारी मशींदर प्रसाद चौहान और अजय कुमार यादव ने बताया कि पीड़िता 2019 से 2023 तक महराजगंज जिले में अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन)के पद पर तैनात थीं। इस दौरान, महराजगंज में प्रैक्टिस करने वाले वकील अभय प्रताप ने उनके फेसबुक अकाउंट और सीयूजी मोबाइल पर आपत्तिजनक एवं अभद्र मैसेज भेजे।
कब और कैसे हुई शिकायत?
– आरोपी ने पहली बार 29 सितंबर 2021 की रात पीड़िता के फेसबुक अकाउंट पर अश्लील मैसेज भेजा।
– इसके बाद, कोर्ट परिसर में भी पीड़िता का पीछा करता और अनुचित व्यवहार करता रहा।
– पीड़िता ने कभी फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजी और न ही आरोपी की रिक्वेस्ट स्वीकार की, बावजूद इसके अभय प्रताप लगातार मैसेज भेजता रहा।
– परेशान होकर पीड़िता ने आरोपी को ब्लॉक कर दिया, लेकिन फिर भी उसने सीयूजी मोबाइल नंबर पर अभद्र संदेश भेजकर प्रेम प्रस्ताव रखने शुरू कर दिए।
कोर्ट तक कैसे पहुंचा मामला?
– आरोपी की हरकतों से परेशान होकर महिला जज ने 11 नवंबर 2022 को महाराजगंज की सदर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई।
– पुलिस ने जांच के बाद अभय प्रताप के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
– जब 27 जुलाई 2023 को पीड़िता का बयान दर्ज होना था, तो कुछ अराजक तत्वों ने कोर्ट में हंगामा कर दिया और गवाही होने से रोक दी।
– इस घटना के बाद, हाईकोर्ट ने केस को महराजगंज से लखनऊ की विशेष कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया।
अदालत का फैसला
सुनवाई के दौरान मिले \पुख्ता सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने अभय प्रताप को दोषी मानते हुए 3 साल की सजा और 61 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
यह फैसला न्यायपालिका में महिला अधिकारियों की गरिमा बनाए रखने और साइबर अपराधों पर सख्ती से अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।