मंदिरों-मठों का होगा रजिस्ट्रेशन, अचल संपत्ति बतानी होगी; इस राज्य में नया आदेश
पटना : बिहार में अब सभी जिलों में संचालित बिना रजिस्ट्रेशन के मंदिरों, मठों और ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। बिहार सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों के डीएम यानी जिलाधिकारियों को रजिस्ट्रेशन करवाने के निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही मंदिरों, मठों और ट्रस्टों की अचल संपत्तियों का विवरण भी राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही जिन मंदिरों और मठों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है उनसे संबंधित अचल संपत्तियों का विवरण भी तुरंत बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड (BSBRT) को उपलब्ध कराया जाए ताकि इसे उसकी वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके।
राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड बिहार सरकार के विधि विभाग के अंतर्गत आता है। पूरे मामले पर बिहार सरकार के कानून मंत्री नितिन नवीन ने बताया है कि सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि सभी अपंजीकृत मंदिरों, मठों और ट्रस्ट का प्राथमिकता के आधार पर पंजीकरण किया जाए। इसके साथ ही अचल संपत्तियों का ब्योरा तुरंत बीएसबीआरटी को उपलब्ध कराया जाए। कानून मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि अभी तक केवल 18 जिलों ने ही बीएसबीआरटी को आंकड़ा उपलब्ध कराया है।