पहलगाम हमले पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, कहा- ये अर्जी दाखिल करने का समय नहीं
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार को पहलगाम आतंकी हमले की न्यायिक जांच की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कदम सुरक्षा बलों का मनोबल गिरा सकता है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाते हुए कहा कि याचिका दायर करने से पहले मामले की संवेदनशीलता को समझना चाहिए था।
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, “यह एक ऐसा समय है जब पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। ऐसे में सुरक्षा बलों का मनोबल न गिराएं। इस मुद्दे की संवेदनशीलता को समझें।” याचिका में पहलगाम के बैसारन घाटी में हुए आतंकी हमले की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग बनाने की मांग की गई थी, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा- “हम कब से जांच के विशेषज्ञ हो गए? आप एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज से जांच कराने को कह रहे हैं, जबकि वे तो केवल मामलों का फैसला कर सकते हैं। हमसे ऐसा आदेश पारित करने को मत कहिए।”