उत्तर प्रदेश

राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अन्तर्गत जनपद में वरिष्ठजनों के नित्य जीवन सहायक उपकरण प्रदान करने हेतु लगाये जायेगे परीक्षण शिविर

 

बरेली, 08 दिसम्बर। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अन्तर्गत जनपद में वरिष्ठजनों के नित्य जीवन सहायक उपकरण हेतु एलिम्कों कानपुर की टीम के माध्यम से परीक्षण शिविर आयोजित किये जाने हेतु निर्देशित किया।

उक्त योजना के अन्तर्गत 60 वर्ष की आयु से ऊपर के समस्त वरिष्ठ नागरिकों हेतु नित्य जीवन सहायक उपकरणों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर हेतु 09 दिसम्बर को वृद्धाश्रम बुखारा रोड लाल फाटक के पास, 10 दिसम्बर को नगर निगम, 11 दिसम्बर को विकास खण्ड परिसर बिथरीचैनपुर, 12 दिसम्बर को विकास खण्ड परिसर क्यारा, 13 दिसम्बर को विकास खण्ड परिसर भोजीपुरा, 14 दिसम्बर को विकास खण्ड परिसर फरीदपुर, 16 दिसम्बर को विकास खण्ड परिसर भुता, 17 दिसम्बर को विकास खण्ड परिसर बहेड़ी, 18 दिसम्बर को विकास खण्ड परिसर रिछा, 19 दिसम्बर को विकास खण्ड परिसर शेरगढ़, 20 दिसम्बर को तहसील परिसर बहेड़ी, 21 दिसम्बर को विकास खण्ड परिसर मीरगंज, 23 दिसम्बर को विकास खण्ड परिसर फतेहगंज पश्चिमी, 24 दिसम्बर को तहसील परिसर आंवला, 25 दिसम्बर को विकास खण्ड परिसर आलमपुर जाफराबाद, 26 दिसम्बर को विकास खण्ड परिसर रामनगर, 27 दिसम्बर को विकास खण्ड परिसर मझगवां, 28 दिसम्बर को तहसील परिसर नवाबगंज, 30 दिसम्बर को विकास खण्ड परिसर नवाबगंज एवं 31 दिसम्बर 2024 को विकास खण्ड परिसर भदपुरा में आयोजित किये जायेगें।

भारत सरकार की राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिकों के लिए लगने वाले आवश्यक दस्तावेज जैसे- भारत सरकार की राष्ट्रीय वयोश्री योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को भारत का वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष और उससे अधिक आयु) का होना आवश्यक है, आधार कार्ड या आधार कार्ड के लिए आवेदन (आधार नामांकन पावती)। यदि लाभार्थी के पास आधार कार्ड नहीं है तो पहचान के उद्देश्य के लिए निर्देशित पहचान दस्तावेजों मे से कोई भी स्वीकार्य है। आर्थिक पात्रता में जिला प्राधिकरण से प्रमाण पत्र, बी0पी0एल0 राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन योजना प्राप्तकर्ता का पंजीकरण/राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम से सहायता प्राप्त करने का प्रमाण पत्र, दिव्यांगता पेंशन कार्ड, बीपीएल श्रेणी के अलावा अन्य वरिष्ठ नागरिक जिनकी सभी स्रोतों से मासिक आय रू0 15000/- प्रति माह से कम व राजस्व विभाग, माननीय सांसद/विधायकगण/ग्राम प्रधान द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। लाभार्थी ने तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार/राज्य सरकार या अन्य सामाजिक योजना के अन्तर्गत किसी शासकीय/अशासकीय/अन्य संस्था से कोई उपकरण प्राप्त न किया हो।

राष्ट्रीय वयोश्री योजना से सम्बन्धित अन्य किसी भी जानकारी के लिए ऋषिराज एलिम्को का दूरभाष संख्या 9355351488 व जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय के पटल सहायक अनुज सक्सेना का दूरभाष संख्या 9456950090 पर सम्पर्क कर सकते हैं। पात्र वरिष्ठ नागरिकगण योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु सम्बंधित विकासखण्ड एवं नगर निकायों पर शिविर में उपस्थित होने का कष्ट करें।

बरेली से अखिलेश चन्द्र सक्सेना की रिपोर्ट

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