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मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की सजा रहेगी कायम, सूरत कोर्ट ने खारिज की अर्जी, जाने पूरा मामला

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से झटका लगा है. मोदी सरनेम मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी की अर्जी खारिज कर दी है. राहुल गांधी को सूरत सेशंस कोर्ट से राहत नहीं मिली है. कोर्ट का फैसला है कि राहुल गांधी की सजा कायम रहेगी. इस बीच, कांग्रेस ने कहा है कि वो सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे. वो सेशंस कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे. बता दें कि मोदी सरनेम मामले में सजा मिलने के बाद ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी. राहुल गांधी ने सजा के खिलाफ सूरत सेशंस कोर्ट में अपील की थी. और अब सूरत सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है.

बता दें कि राहुल गांधी को उम्मीद थी कि दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाए जाने के निर्णय पर रोक लगने के बाद उनकी संसद सदस्यता बहाल हो सकती है. लेकिन अब सूरत सेशंस कोर्ट से राहुल गांधी को मायूसी मिली है. बीते गुरुवार को एडिशनल सेशंस जज आरपी मोगेरा की कोर्ट ने राहुल गांधी की अर्जी पर फैसला आज यानी 20 अप्रैल तक सुरक्षित रख लिया था. जिसमें राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है.

जान लें कि राहुल गांधी साल 2019 के लोकसभा चुनाव में केरल की वायनाड सीट से सांसद बने थे. इसी साल 23 मार्च को सूरत के एक कोर्ट ने बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी की तरफ से दायर आपराधिक मानहानि केस में राहुल गांधी को दोषी पाया था और उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी. इसके अगले ही दिन राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था.

गौरतलब है कि राहुल गांधी ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ इसी महीने 3 अप्रैल को सेशंस कोर्ट का रुख किया था. राहुल गांधी के वकीलों ने दो अर्जी दाखिल की थीं. जिनमें से एक राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के लिए और दूसरी अपील के निस्तारण तक दोषी ठहराए जाने पर स्थगन के संबंध में थी. कोर्ट ने राहुल गांधी को बेल देते हुए राज्य सरकार और शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी को नोटिस भी जारी किए थे.

 

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