Top Newsदेशराज्य

आधार कार्ड में बस 2 बार ही बदल सकते हैं नाम, जन्‍मतिथि और एड्रेस के मिलते हैं कितने मौके? नहीं जानते होंगे आप

नई दिल्‍ली. कई बार आधार बनवाते वक्त कई जानकारियां गलत दर्ज हो जाती हैं या फिर अधूरी रह जाती हैं. इस कारण बाद में आधार कार्ड इस्तेमाल करवाते वक्त परेशानी होती है. आधार में सभी जानकारियों का सही और दुरुस्‍त होना बहुत जरूरी है. आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था UIDAI आधार कार्ड में नाम, जन्‍म तिथि, पता, मोबाइल नंबर, लिंग आदि अपडेट करने की सुविधा प्रदान करती है. लेकिन, यहां यह जान लेना जरूरी है कि आप हर जानकारी को बार-बार अपडेट नहीं कर सकते.

आधार कार्ड बाकी कागजातों से इसलिए अलग होता है क्योंकि इसमें नागरिकों की बायोमेट्रिक जानकारी दर्ज होती है. आधार की बढ़ती उपयोगिता के कारण इसे अपडेट रखना बहुत जरूरी है. इसलिए अगर आपके आधार में भी अगर कोई जानकारी गलत दर्ज है, तो उसे तुरंत ठीक कर लें. और हां, सभी विवरणों को बारीकी से भी जांच लें ताकि सभी गलतियां एक बार में ही ठीक कराई जा सके.

आधार कार्ड में अगर नाम की स्पेलिंग में कोई गलती है या शादी के बाद महिलाएं अपने सरनेम में बदलाव करना चाहती हैं तो वह ऐसा कर सकती है. ऑलनाइन या ऑफलाइन, दोनों तरीकों से नाम में बदलाव किया जा सकता है. आप नाम अपडेट (Name Update in Aadhar card) केवल दो बार ही कर सकते हैं.

कई आधार कार्ड बनवाते समय लिंग (Gender) गलत दर्ज हो जाता है. UIDAI के नियमों के अनुसार इसमें बदलाव किया जा सकता है. जेंडर अपडेट (Gender Update in Aadhar card) करने के लिए आपको केवल एक बार मौका मिलता है.

आधार कार्ड में गलत जन्‍म तिथि दर्ज होने पर इसे केवल बार ही अपडेट (Date Of Birth Update in Aadhar card) किया जा सकता है. इसके बाद इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता है.

आधार में घर के एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फोटो, फिंगर प्रिंट और रेटिना स्कैन को आप बार-बार अपडेट करा सकते हैं. इन्हें अपडेट कराने की कोई सीमा तय नहीं की गई है

नोट: अगर आपको यह खबर पसंद आई तो इसे शेयर करना न भूलें, देश-विदेश से जुड़ी ताजा अपडेट पाने के लिए कृपया The Lucknow Tribune के  Facebook  पेज को Like व Twitter पर Follow करना न भूलें... -------------------------
E-Paper