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सरकार का बड़ा आदेश! पैन कार्ड के कारण अब इन लोगों को चुकाना होगा 10 हजार रुपये का जुर्माना

नई दिल्ली. देश में लोगों को कई अहम दस्तावेज जारी किए जाते हैं. इन दस्तावेजों के जरिए अलग-अलग काम किए जा सकते हैं. वहीं देश में इन्हीं दस्तावेजों में पैन कार्ड भी शामिल है. पैन कार्ड के जरिए देश में वित्तीय लेनदेन पूरे किए जा सकते हैं. साथ ही सरकार लोगों को टैक्स देयता निर्धारित करने के लिए पैन विवरण के माध्यम से प्राप्त जानकारी पर भरोसा करती है. हालांकि पैन कार्ड को लेकर कुछ जरूरी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, वरना जुर्माना भी लग सकता है.

दरअसल, लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि देश में किसी को भी डुप्लीकेट या एक से अधिक पैन कार्ड रखने की कानून के जरिए इजाजत नहीं दी गई है. ऐसे में अगर कोई शख्स एक से ज्यादा या फिर डुप्लीकेट पैन कार्ड रखता है तो उन्हें गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

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हर कोई जिसके पास एक से अधिक या डुप्लीकेट पैन कार्ड है वो बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं. दरअसल, कई बार दोहरे आवेदन से दो बार पैन कार्ड जारी हो सकते हैं. ऐसे में लोगों को इस स्थिति से बचना चाहिए. पकड़े जाने पर लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. कुछ व्यक्तियों को आईटी विभाग से कार्ड प्राप्त हो सकता है जबकि अन्य को यह उन एजेंसियों से प्राप्त हो सकता है जिन्हें कार्य आउटसोर्स किया गया था.

ऐसे में लोगों को अपना एक पैन कार्ड रद्द करना होगा. कुछ लोग सरकार को धोखा देने या पैसे बचाने के इरादे से एक से अधिक पैन के लिए आवेदन कर सकते हैं. ये घोर उल्लंघन हैं और इनके लिए जुर्माना लगेगा. एक से अधिक पैन रखने के संबंध में सख्त नियम हैं, सरकार डुप्लीकेट पैन रखने वाले किसी भी व्यक्ति पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाती है. यह जुर्माना आयकर अधिनियम की धारा 272बी के तहत लगाया गया है

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