सुप्रीम कोर्ट ने वेश्यावृत्ति को माना पेशा, अब पुलिस नहीं कर पाएगी परेशान, सख्त निर्देश जारी
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस को आदेश दिया है कि वे सेक्स वर्कर्स के काम में दखल न दें. कोर्ट ने सेक्स वर्क को एक पेशा मानते हुए कहा कि पुलिस को वयस्क और सहमति से सेक्स वर्क करने वाली महिलाओं के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई नहीं करनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यौनकर्मी भी कानून के तहत गरिमा और समान सुरक्षा के हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एल नागेश्वर राव, बीआर गवई और एएस बोपन्ना की बेंच ने सेक्स वर्कर्स के अधिकारों की रक्षा के लिए 6 निर्देश जारी करते हुए कहा कि सेक्स वर्कर भी कानून के तहत समान सुरक्षा की हकदार हैं.
पीठ ने कहा, “जब यह स्पष्ट हो जाए कि यौनकर्मी वयस्क है और अपनी मर्जी से यह काम कर रही है, तो पुलिस को उसके साथ हस्तक्षेप करने और आपराधिक कार्रवाई करने से बचना चाहिए।” कोर्ट ने कहा, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन का अधिकार है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जब भी पुलिस छापेमारी करे तो सेक्स वर्कर्स को गिरफ्तार या परेशान नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि स्वेच्छा से सेक्स वर्क में शामिल होना गैरकानूनी नहीं है, वेश्यालय चलाना ही अवैध है।
कोर्ट ने कहा, एक महिला सेक्स वर्कर है, उसके बच्चे को उसकी मां से सिर्फ इसलिए अलग नहीं किया जाना चाहिए। यौनकर्मियों और उनके बच्चों को भी मौलिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन का अधिकार है। यदि कोई नाबालिग वेश्यालय में रहता हुआ पाया जाता है, या यौनकर्मी के साथ रहता पाया जाता है, तो बच्चे को अवैध व्यापार नहीं माना जाना चाहिए।
कोर्ट ने कहा कि अगर किसी यौनकर्मी का यौन शोषण होता है तो उसे यौन उत्पीड़न की शिकार महिला को कानून के तहत तत्काल चिकित्सा सहायता सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अदालत ने कहा, यह देखा गया है कि पुलिस यौनकर्मियों के प्रति क्रूर और हिंसक रवैया अपनाती है। यह इस तरह है कि एक ऐसा वर्ग है जिसके अधिकारों को मान्यता नहीं दी गई है। पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को यौनकर्मियों के अधिकारों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए।
अदालत ने कहा, यौनकर्मियों को भी नागरिकों के लिए संविधान में निर्धारित सभी बुनियादी मानवाधिकारों और अन्य अधिकारों का अधिकार है। पीठ ने कहा, पुलिस को सभी यौनकर्मियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए और उन्हें मौखिक या शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। न ही उन्हें कोई यौन गतिविधि करने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए।
इतना ही नहीं, कोर्ट ने कहा कि भारतीय प्रेस परिषद से उचित दिशा-निर्देश जारी करने के लिए अपील की जानी चाहिए ताकि गिरफ्तारी, छापेमारी या किसी अन्य अभियान के दौरान यौनकर्मियों की पहचान उजागर न हो, चाहे वह पीड़ित हो या आरोपी। साथ ही ऐसी कोई भी तस्वीर प्रसारित नहीं की जानी चाहिए, जिससे उसकी पहचान का पता चले।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को आश्रय गृहों का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है, ताकि उनकी इच्छा के विरुद्ध हिरासत में ली गई वयस्क महिलाओं की समीक्षा की जा सके और समयबद्ध तरीके से उनकी रिहाई के लिए कार्रवाई की जा सके. कोर्ट ने कहा कि यौनकर्मियों द्वारा अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चीजों को न तो आपराधिक सामग्री माना जाना चाहिए और न ही उन्हें सबूत के तौर पर पेश किया जाना चाहिए।