इतनी इनकम पर देना होगा 20% का भारी टैक्स, बजट से पहले ये क्या हो गया, पढ़े पूरी अपडेट
नई दिल्ली। देश में जैसे-जैसे लोगों की इनकम में इजाफा होता जाता है, वैसे-वैसे लोगों को इनकम पर टैक्स भी देना पड़ता है. इनकम टैक्स हर उस शख्स को चुकाना होता है, जिसकी इनकम टैक्सेबल होती है. भारत में इनकम पर टैक्स वसूल करने के लिए अलग-अलग टैक्स स्लैब बने हुए हैं. इन टैक्स स्लैब के हिसाब से ही लोगों को अपनी इनकम पर टैक्स देना होता है.
वहीं कुछ ही हफ्तों के बाद केंद्र सरकार की ओर से बजट भी पेश किया जाने वाला है. हर साल टैक्सपेयर्स को यह उम्मीद रहती है कि सरकार की ओर से बजट में इनकम टैक्स को लेकर भी रियायत दी जाए. हालांकि अब बजट से पहले ही टैक्स देने वालों को एक अहम बात जान लेना काफी जरूरी है. केंद्रीय बजट वित्त मंत्री के जरिए पेश किया जाता है.
दरअसल, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सरकार की ओर से दो स्लैब के हिसाब से टैक्स वसूल किया जा रहा है. इसमें एक New Tax Regime है और दूसरा Old Tax Regime है. दोनों स्लैब में इनकम पर वसूल किए जाने वाले टैक्स की दर अलग-अलग है. ऐसे में सरकार की ओर से अलग-अलग इनकम पर 20 फीसदी इनकम टैक्स भी वसूल किया जाता है. यहां हम आपको बताने वाले हैं कि New Tax Regime में कितनी इनकम पर 20 फीसदी टैक्स वसूल किया जाता है और Old Tax Regime में कितनी इनकम पर टैक्स वसूल किया जाता है.
बता दें कि अगर New Tax Regime के हिसाब से इनकम टैक्स दाखिल करना है तो अगर 10 लाख रुपये सालाना से 12.5 लाख रुपये सालाना की इनकम है तो उस पर 20 फीसदी टैक्स देना पड़ता है. हालांकि अगर Old Tax Regime के हिसाब से इनकम टैक्स दाखिल करना है तो 5 लाख रुपये सालाना इनकम से लेकर 10 लाख रुपये सालाना की इनकम पर 20 फीसदी टैक्स चुकाना होगा.