इन लोगों को ITR भरने की जरूरत नहीं, सरकार ने दे रखी है छूट
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आज लास्ट डेट है, अगर आपने अब तक ये जरूरी काम नहीं किया है तो फिर इसे फटाफट निपटा लें, ऐसा न करने पर आपको 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. आयकर विभाग टैक्सपेयर्स को लंबे समय से आईटीआर तय डेडलाइन (ITR Filing Last Date) तक भरने की सलाह दे रहा है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होती है. सरकार ने इस वर्ग के लिए छूट का प्रावधान कर रखा है. आइए बताते हैं कि किन लोगों को ये खास छूट मिली हुई है और इसके लिए क्या शर्तें लागू होती हैं?
Income Tax के नियमों के मुताबिक, कई वरिष्ठ नागरिकों (Senion Citzens) के लिए आईटीआर भरना (ITR Filing) अनिवार्य नहीं होता है. भले ही इनकी सालाना आय 5 लाख रुपये से ज्यादा क्यों न हो. हालांकि, इसके लिए आयकर विभाग की ओर से कुछ दिशा-निर्देश या करें शर्तें भी लागू की गई हैं. जैसे ऐसे लोग जिनकी उम्र 31 मार्च 2023 को 75 वर्ष हो चुकी है, तो वो इस छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं. सिर्फ यही नहीं बल्कि इसे लेकर कुछ अन्य नियम भी लागू होते हैं, जिन्हें पूरा करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को ये राहत मिलती है.
75 साल के हो चुके ऐसे व्यक्ति जिनकी आय सोर्स सिर्फ पेंशन है उन्हें इस आईटीआर भरने से छूट वाली कैटेगरी में रखा गया है. नियमानुसार, इनकी आय का स्रोत पेंशन और बैंक में जमा रखे गये पैसे से मिलने वाला ब्याज होना चाहिए. इसके अलावा जिस बैंक में पेंशन आ रही है वो सरकार के द्वारा नोटिफाई होना जरूरी है. सरकार ने एक नए नियम के तहत साल 2021 में 75 वर्ष की आयु से अधिक के लोगों को ये राहत दी थी. फाइनेंस एक्ट-2021 के तहत आयकर अधिनियम, 1961 में एक नई धारा 194-पी को शामिल करते हुए 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, जो पेंशन पाते हैं और बैंक में जमा से जिन्हें ब्याज मिलता है, उन्हें ITR दाखिल करने से छूट है.
इस नियम के तहत आयकर रिटर्न (ITR) भरने से छूट पाने के लिए व्यक्ति को बैंक के जरिए डिक्लेयरेशन भी करवाना होता है. दरअसल, 75 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नागरिक को 12-BBA फॉर्म भरकर बैंक में जमा करना होगा. इस फॉर्म में आपको पेंशन और FD या अन्य किसी भी तरह के निवेश पर ब्याज से होने वाली आय का ब्योरा देना होगा. साथ ही फॉर्म में दी गई जानकारी में शामिल टैक्स को बैंक में जमा करना होगा. टैक्स जमा होने पर आईटीआर भरा हुआ मान लिया जाएगा. इसके बाद अलग से ITR File करने की कोई जरूरत नहीं होगी.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से अब तक फाइल किए गए ITR का डाटा शेयर किया गया है. विभाग की ओर से साझा किए गए डाटा के मुताबिक, 30 जुलाई 2023 तक देश के 6 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स अपना रिटर्न फाइल कर चुके हैं. अगर आप इनमें से एक नहीं हैं और आपने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ITR File नहीं किया है, तो फिर बिना समय गंवाए आज इस काम को सबसे पहले कर लें. अगर आप आयकर विभाग की ओर से तय की गई अंतिम तारीख 31 जुलाई 2023 तक अपना ITR दाखिल नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसे दाखिल करने मौका नहीं मिलेगा. विभाग की ओर से ऐसे करदाताओं को मौका दिया जाएगा, लेकिन उन्हें वित्तीय नुकसान झेलना पड़ सकता है. दरअसल, लेट आईटीआर फाइल करने का विकल्प 31 दिसंबर, 2023 तक उपलब्ध है, लेकिन जुर्माने के साथ, तो इससे बचने के लिए अभी इस काम को करना समझदारी होगा.