ऑनलाइन पेमेंट अगर हो जाए गलत तो नहीं है ‘घबराना’, ऐसे वापस मिलेगा आपका पैसा, जानें RBI की नई गाइडलाइन
नई दिल्ली. जहां कुछ सालों से हमारे देश में डिजिटल पेमेंट (Degital Payment) का जोर अपने उफान पर है। वहीं बीते 4 सालों में देश में लोग जमकर UPI से लेनदेन कर रहे हैं। लेकिन इस लेनदेन के दौरान कुछ चूक भी सामने आ रही हैं। दरअसल कभी तो जल्दबाजी में UPI पेमेंट गलत नंबर पर हो जाता है जिसके चलते किसी और के बैंक खाते में रकम पहुंच जाती है। इसी को देखते हुए अब RBI ने अपनी नई गाइडलाइन जारी की है।
अब चाहे UPI पेमेंट गलत नंबर हो और पैसे आपके अकाउंट से कट चुके हो फिर भी वे पैसे आपको वापस मिल सकते है.RBI की इस नई गाइडलाइन से आपको अपनी राशि वापस मिल सकती हैं. इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करने के बाद खाते से संबंधित बैंक में जाकर फार्म भरना होगा। यह शिकायत पेमेंट होने के तीन दिन के भीतर ही आपने करनी होगी।
गूगल पे, फोन पे पेमेंट, पेटीएम और UPI से गलत पेमेंट होने पर ऐसे करे अपनी मुश्किल आसान
- पहले कस्टमर केयर पर कॉल करें
- फिर ट्रांजेक्शन डिटेल बताकर कंप्लेन दर्ज करें.
- अपने बैंक में भी इसकी जानकारी दे.
- RBIकी गाइडलाइन के मुताबिक गलत पेमेंट होने पर इसकी शिकायत करने के 48 घंटे के भीतर पैसा वापस मिल सकता है.
- इसके लिए कस्टमेर केयर में 3 दिन के अंदर करनी होगी कंप्लेन.
नेट बैंकिंग से गलत पेमेंट होने पर
- सबसे पहले 1800-120-1740 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करें.
- बैंक जाकर जारी जानकारी देकर फॉर्म भरें.
- अगर बैंक मदद से इनकार करे तो इसकी शिकायत RBI की वेबसाइट bankingombudsman.rbi.org.in पर करें.
- ट्रांजेक्शन का मैसेज फोन से डिलीट न करें.
- क्योंकि इसमें पीपीबीएल नंबर होता है जो कंप्लेन के समय जरूरी होता है.
- नेशनल पेमेंट कॉर्पेोरेशन की वेबसाइट पर भी गलत पेमेंट की कर सकते हैं शिकायत.
- हमेशा ऑनलाइन पेमेंट करने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि अकाउंट या UPI सही है या नहीं.