जनपद के समस्त निजी चिकित्सालय इन्फार्मेन्ट आईडी कराये उपलब्ध: सीएमओ
रायबरेली, 16 नवम्बर । मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने समस्त निजी पंजीकृत चिकित्सालय, नर्सिंग होम व क्लीनिक से कहा है कि निजी संस्थान में हुयी जन्म एवं मृत्यु की सूचना उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि जन्म -मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1969 और उसके अन्तर्गत बनायी गयी उ0प्र0 जन्म – मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2002 जो शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 22 मार्च 2003 से सम्पूर्ण प्रदेश में प्रभावी है, में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत उ0प्र0 राज्य में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण कार्य क्रियान्वित किया जाता है।
उन्होंने कहा कि उ0प्र0 की अधिसूचना द्वारा सभी निजी चिकित्सा संस्थान अधिकृत किये गये है। पंजीकृत समस्त निजी चिकित्सालयों को स्थानीय रजिस्ट्रार जिसकी अधिकारिता क्षेत्र में चिकित्सालय स्थिति है की सी०आर०एस० पोर्टल की आई०डी० से मैपिंग करते हुए प्रत्येक दशा में शत-प्रतिशत निजी चिकित्सालयों को इन्फार्मेन्ट आई०डी० उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि निजी क्षेत्र में होने वाले जन्म एवं मृत्यु की घटना पंजीकृत हो सके। उन्होंने समस्त को निर्देशित किया है कि अपने-अपने चिकित्सीय संस्थान की इन्फार्मेन्ट आई०डी० कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी रायबरेली के कक्ष संख्या-23 में क्रान्ति सोनी डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेन्ट एंव सर्वेश कुमार अपर शोध अधिकारी से प्राप्त करते हुए उक्त सूचनाएं ससमय अद्यतन करें।