जिलाधिकारी ने जनता दर्शन में प्राप्त शिकायत ग्राम समाज की भूमि में फर्जीवाड़ा पर लिया संज्ञान
बरेली, 22 अक्टूबर। विगत दिनांक 12 अक्टूबर को जनता दर्शन में शिकायतकर्ता प्रेम पाल, ग्राम प्रधान निवासी ग्राम मोहम्मदगंज ऐतमाली तहसील मीरगंज द्वारा जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार के समक्ष उपस्थित होकर शिकायती प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उल्लिखित किया गया था कि सहायक चकबन्दी अधिकारी सुनील कुमार एवं चकबन्दी लेखपाल रामवीर सिंह के विरूद्ध वर्ष 2018 से अब तक 400 बीघा से अधिक ग्राम समाज की भूमि में फर्जीवाड़ा करके ग्राम के तथा बाहर के लोगों से सांठ-गांठ करके ग्राम की आधार वर्ष खतौनी की खाता संख्या 01, 41, 393, 490, 590, 510, 522 आदि पर खातेदारों के नाम फर्जी तरीके से कई-कई बार भूमि चढ़ाना और फर्जी पत्रावलियॉ तैयार करने एवं जांच कमेटी द्वारा सहायक चकबन्दी अधिकारी/कर्मचारी को आरोपी पाये जाने के उपरान्त भी उनके विरूद्ध कार्यवाही नहीं की गई। इनके द्वारा दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्व कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया।
जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार द्वारा प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत तत्काल उक्त शिकायत के संबंध में अपर जिलाधिकारी (नगर) सौरभ दुबे को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिये गये। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार के निर्देशों के अनुपालन में प्रकरण से सम्बन्ध में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी पवन कुमार सिंह से जानकारी ली गई। बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी पवन कुमार सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त प्रकरण में पूर्व में रविन्द्र सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम मोहम्मदगंज तहसील मीरगंज द्वारा आई0जी0आर0एस0 पोर्टल संख्या-15150220248765 पर शिकायत की गई थी, जिसमें तत्कालीन जिलाधिकारी शिवाकान्त द्विवेदी द्वारा तत्कालीन अपर जिलाधिकारी (नगर) डॉ0 आर0डी0 पाण्डेय की अध्यक्षता में गठित जांच कमेटी द्वारा की गई जांच दिनांक 22.07.2023 में ग्रामसभा ग्राम मोहम्मदगंज ऐतमाली पर0 सिरौली तहसील मीरगंज के गाटा संख्या-699मि., 702मि., 18/65, 665मि., 22/1, 23/2, 702मि, 427/13/3, 427/33मि. आदि कुल रकबा 27.558 हेक्टेयर के सम्बन्ध में सहायक चकबन्दी अधिकारी सुनील कुमार को अधिकार से बाहर जाकर तथा नियमों/परिनियमों व चकबन्दी अधिनियम की अनदेखी करते हुए ग्रामसभा/राज्य सरकार के हितों के प्रतिकूल आदेश पारित करने को अवैधानिक कृत्य माना गया है एवं सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा पारित समस्त अविधिक आदेशों की अमलदरामद बगैर उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाये वास्तविक अभिलेखीय इन्द्राजों के विपरीत भूधारकों के नाम अंकित किये जाने व फर्जी नकल जारी कर ग्रामसभा को क्षति पहुंचाने के लिए लेखपाल को दोषी माना गया है।
उक्त जांच कमेटी की जांच आख्या के आधार पर तत्कालीन जिलाधिकारी शिवाकान्त द्विवेदी द्वारा सहायक चकबन्दी अधिकारी सुनील कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु पत्र संख्या-784 दिनांक 26.07.2023 द्वारा आयुक्त, चकबन्दी, उ0प्र0 लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया है तथा चकबन्दी लेखपाल रामवीर सिंह के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी पवन कुमार सिंह को पत्र संख्या-906 दिनांक 08.08.2023 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है, जिसके क्रम में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी पवन कुमार सिंह द्वारा चकबन्दी लेखपाल रामवीर सिंह को पत्र संख्या 1210/अधि0सहा0 दिनांक 18 अगस्त 2023 द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया था।
जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार द्वारा शिकायत को गंभीरता से कार्यवाही करने हेतु निस्तारण के निर्देश दिये गये, जिसके फलस्वरूप तत्कालीन अपर जिलाधिकारी (नगर) डॉ0 आर0डी0 पाण्डेय की अध्यक्षता वाली कमेटी द्वारा सिद्ध आरोपों के आधार पर ग्रामसभा मोहम्मदपुर ऐतमाली तहसील मीरगंज की भूमि गाटा संख्या-699मि., 702मि., 18/65, 665मि., 22/1, 23/2, 702मि, 427/13/3, 427/33मि. आदि कुल रकबा 27.558 हेक्टेयर ग्रामसभा की भूमि को जानबूझकर दुष्प्रेरणा से क्षति पहुंचाने के दृष्टिगत बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी पवन कुमार सिंह द्वारा दोषी सहायक चकबन्दी अधिकारी सुनील कुमार व चकबन्दी लेखपाल रामवीर सिंह के विरूद्ध दिनांक 20.10.2023 को थाना मीरगंज में मुकदमा अपराध संख्या-0282/2023 अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी, 2 व 3 भा.द.वि. प्राथमिकी दर्ज करायी गयी।
यह जानकारी बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी पवन कुमार सिंह ने दी है।
बरेली से अखिलेश चन्द्र सक्सेना की रिपोर्ट
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