उत्तर प्रदेश

त्रण लेने वाले लाभार्थी अपनी किश्ते 15 अक्टूबर तक करें जमा, अन्यथा आरसी जारी करने की होगी कार्यवाही

रायबरेली, 30 सितंबर । जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मोहन त्रिपाठी ने बताया है कि प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लखनऊ द्वारा जनपद रायबरेली के उ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम टर्म लोन/मार्जिन मनी/ब्याज रहित एवं शैक्षिक योजना के अन्तर्गत स्वीकृत ऋण की वसूली नगण्य होने पर रोष व्यक्त करते हुए विशेष वसूली अभियान चलाकर वसूली करने के निर्देश दिये गये है। उन्होंने बताया है कि ऋण लेने वाले सभी लाभार्थियों को सूचित किया जाता है कि जिन्होने अपने ऋण की किश्तें नियमित रूप से न जमा की हो अथवा उनकी कई किस्ते जमा करने हेतु बकाया हो वह अपनी समस्त बकाया किस्तो की धनराशि 15 अक्टूबर 2023 तक अनिवार्य रूप से जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर रायबरेली में किसी भी कार्यदिवस में आकर जमा कर दें अथवा निगम के बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा हाथी पार्क रायबरेली के खाता सं0 00520100005472 में जमा करते हुए जमा रसीद की कापी कार्यालय में उपलब्ध करा दें। अन्यथा की स्थिति में बकाये का भू-राजस्व की भांति वसूली हेतु उनके विरूद्ध तुरन्त आर0सी0 जारी करने की कार्यवाही कर दी जायेगी इसके लिए लाभार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

नोट: अगर आपको यह खबर पसंद आई तो इसे शेयर करना न भूलें, देश-विदेश से जुड़ी ताजा अपडेट पाने के लिए कृपया The Lucknow Tribune के  Facebook  पेज को Like व Twitter पर Follow करना न भूलें... -------------------------
E-Paper