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नंबी नारायणन केस में SC ने केरल HC का आदेश किया रद्द, 4 आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायणन से जुड़े कथित इसरो जासूसी मामले में चार आरोपियों को अग्रिम जमानत देने के केरल हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमआर शाह की अगुआई वाली पीठ ने फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को फिर से जमानत याचिका पर सुनवाई करने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट चार हफ्ते में जमानत याचिका पर फिर से सुनवाई कर फैसला सुनाए। इसके साथ ही यह भी आदेश दिया कि इस कानूनी राहत के उपाय करने के दौरान पांच हफ्तों तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी।