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नहीं मिली मनीष सिसोदिया को राहत, कोर्ट ने 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा

नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी नीति मामले (Delhi Excise Policy case) में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को आज भी राहत नहीं मिली। आज उन्हें दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत (judicial custody) में भेज दिया। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने कुछ धार्मिक और आध्यात्मिक पुस्तकें ले जाने के लिए अपील की। हालांकि कोर्ट ने कहा पहले अर्जी दो फिर अनुमति मिल जाएगी।

दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने मनीष सिसोदिया को 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ईडी सिसोदिया को जीएनसीटीडी की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में लाया गया था।

5 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद ईडी ने मनीष सिसोदिया की रिमांड नहीं मागी। इसी के मद्देनजर राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 5 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस बीच मनीष सिसोदिया ने अदालत से आग्रह किया कि उन्हें न्यायिक हिरासत के दौरान कुछ धार्मिक और आध्यात्मिक पुस्तकें ले जाने की अनुमति दी जाए। कोर्ट का कहना है कि आप इस संबंध में अर्जी दें, हम अनुमति देंगे।

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