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‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ नारे पर हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, कहा- जुबान फिसलने की दलील पर करना होगा विचार

जम्मू: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने भाजपा के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ का नारा लगाने के मामले में पार्टी के कुछ नेताओं के खिलाफ दर्ज आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी है। अदालत ने कहा कि भाजपा की ओर से आयोजित प्रदर्शन में उसके कार्यकर्ताओं द्वारा ऐसा नारा लगाए जाने की कल्पना करना भी मुश्किल है। कोर्ट ने आरोपियों की इस दलील को विचार योग्य माना कि नारा लगाते समय ‘पाकिस्तान मुर्दाबाद’ की जगह गलती से ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ निकल गया था।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, न्यायमूर्ति वी. श्रीशानंद ने सुनवाई के दौरान कहा कि भाजपा जैसी पार्टी के सदस्यों की ओर से इस तरह का नारा लगाए जाने की संभावना बेहद कम है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत में दलील दी थी कि नारा लगाते समय उनकी जुबान फिसल गई थी। उनका किसी तरह की अशांति फैलाने या किसी समुदाय को निशाना बनाने का कोई इरादा नहीं था।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला 18 दिसंबर 2022 का है। उस दिन भाजपा के कुछ नेताओं की ओर से विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था। आरोप लगाया गया था कि प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगाए। शिकायतकर्ता का दावा था कि यह नारा सुनने के बाद उसे मानसिक रूप से काफी परेशानी हुई। इसके बाद उसने संबंधित लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की थी।

शिकायत के आधार पर मंडा के वेस्ट पुलिस थाने में आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153बी और 505(1)(बी) के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

घटना के करीब दो साल बाद दर्ज हुई थी शिकायत

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि कथित घटना के करीब दो साल बाद शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत का आधार एक वीडियो रिकॉर्डिंग थी।

याचिकाकर्ताओं की दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी। कोर्ट ने टिप्पणी की कि भाजपा की ओर से आयोजित प्रदर्शन में ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ का नारा लगाए जाने की कल्पना करना मुश्किल है। ऐसे में आरोपियों की यह दलील विचार योग्य है कि वे ‘पाकिस्तान मुर्दाबाद’ कहना चाहते थे, लेकिन गलती से ‘जिंदाबाद’ शब्द निकल गया।

 

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