‘मुझे कश्मीर जाना है’, 82 साल के OCI कार्डधारक काजी ने SC से मांगी इजाजत, केंद्र को नोटिस
नई दिल्ली। अमेरिका में रहने वाले 82 वर्षीय डॉक्टर खालिद जहांगीर काजी ने कश्मीर जाने की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। भारतीय मूल के विदेशी नागरिक यानी OCI कार्डधारक काजी अपने रिश्तेदारों के शादी समारोह में शामिल होने के लिए कश्मीर जाना चाहते हैं। उन पर पाकिस्तान समर्थक प्रचार करने और कश्मीरी अलगाववादियों के प्रति सहानुभूति रखने के आरोप लगाए गए हैं। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा।
वकील ने उम्र और परिवार का हवाला देकर मांगी अनुमति
काजी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पराग त्रिपाठी ने अदालत को बताया कि 82 वर्षीय डॉक्टर पहले भी भारत आ चुके हैं। उन्होंने काजी और उनके रिश्तेदारों की उम्र का हवाला देते हुए कहा कि यह संभवतः आखिरी मौका हो सकता है, जब वह कश्मीर जाकर अपने परिवार के साथ समय बिता सकें।
राजनीतिक गतिविधि में शामिल न होने का दिया आश्वासन
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, काजी की ओर से अदालत में कहा गया कि वह कश्मीर यात्रा के दौरान किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होने का लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार हैं। दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी।
OCI कार्ड रद्द करने का मामला भी अदालत में लंबित
काजी के OCI कार्ड को रद्द करने के फैसले के खिलाफ कानूनी लड़ाई पहले से चल रही है। दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने OCI कार्ड रद्द करने के सरकारी फैसले को निरस्त कर दिया था। हालांकि, इस आदेश के खिलाफ अपील हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में लंबित है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट काजी की भारत यात्रा की अनुमति देने वाली याचिका खारिज कर चुका है।
2023 में रद्द किया गया था OCI कार्ड
भारतीय वाणिज्य दूतावास, न्यूयॉर्क की ओर से काजी पर पाकिस्तान समर्थक प्रचार करने का आरोप लगाया गया था। भारत सरकार ने मई 2023 में उनकी गतिविधियों को देश की संप्रभुता और सुरक्षा के प्रतिकूल बताते हुए OCI कार्ड रद्द कर दिया था। इसके साथ ही उन्हें विदेशी अधिनियम के तहत ब्लैकलिस्ट भी किया गया था।
हाईकोर्ट ने उचित अवसर नहीं देने पर रद्द किया था फैसला
नवंबर 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने OCI कार्ड रद्द करने के सरकारी फैसले को निरस्त कर दिया था। अदालत ने कहा था कि कार्ड रद्द करने से पहले काजी को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर नहीं दिया गया था। अब कश्मीर यात्रा की अनुमति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका पर केंद्र सरकार का जवाब अहम होगा।
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