Saturday, October 24, 2026
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यासीन मलिक समेत सात आरोपियों पर चलेगा मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा, दिल्ली की विशेष अदालत का आदेश; 8.94 करोड़ रुपये की फंडिंग की जांच

नई दिल्ली: कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक समेत सात आरोपियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली की विशेष एनआईए अदालत ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सभी सात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। यह मामला कथित तौर पर हवाला के जरिए पाकिस्तानी प्रतिष्ठान से विदेशी फंडिंग हासिल करने से जुड़ा है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोपों के मुताबिक, आरोपियों ने अपराध से अर्जित 8.94 करोड़ रुपये हासिल किए थे।

ईडी का यह मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की ओर से वर्ष 2017 में दर्ज किए गए मामले पर आधारित है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि कथित तौर पर हवाला के माध्यम से धन प्राप्त किया गया और बाद में यह रकम आरोपियों तक पहुंचाई गई। अदालत के आदेश के बाद अब मामले में मुकदमे की कार्यवाही आगे बढ़ेगी।

आपराधिक साजिश और आतंकवाद से जुड़े आरोप

इस मामले में आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी के तहत आपराधिक साजिश तथा धारा 121 और 121ए के तहत आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए की विभिन्न धाराएं भी शामिल हैं।

इन प्रावधानों में आतंकवादी गतिविधियों, आतंकवाद के लिए धन जुटाने और प्रतिबंधित गतिविधियों से जुड़े आरोप शामिल हैं। जांच एजेंसियों के आरोपों के आधार पर अदालत ने मुकदमे की कार्यवाही आगे बढ़ाने का आदेश दिया है। आरोपों पर अंतिम फैसला न्यायिक प्रक्रिया के दौरान होगा।

 

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