विधवा पेंशन योजना के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया हुई शुरू, क्लिक कर पढ़े पूरी अपडेट
पटना। पति के मरने के बाद महिलाओं को जीवन में काफी ज्यादा कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है. इस वजह से उनकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो जाती है. ऐसे में इसी को लेकर CM नीतीश कुमार ने विधवा पेंशन योजना स्कीम चलाई है. ऐसी महिलाओं की मदद के लिए सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता के रूप में हर महीने 500 रुपए दिए जाते हैं. इस योजना का लाभ सिर्फ BPL परिवार की विधवा महिलाए ही उठा सकती है.
पात्रता
आवेदक महिला का बिहार की निवासी होना जरूरी है.
आवेदक महिला की उम्र 18 वर्ष से अधिक होना जरूरी है.
आवेदक महिला गरीब परिवार या बीपीएल परिवार से होनी चाहिए.
इसमें विधवा महिलाओं को हर महीने 600 रूपए दिए जाते हैं, जिसमे 300 रूपए केंद्रांश और 300 रूपए राज्यांश होता है.
इस योजना से विधवा महिलाओ को पेशन मिलती है, जिससे वे अपना घर चला सकें.
जरुरी दस्तावेज़
3 पासपोर्ट साइज फोटो
अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
आवेदक का आय प्रमाण पत्र
आवेदक का BPL राशन कार्ड
आवेदक का आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
आयु प्रमाण पत्र
बैंक अकाउंट पासबुक
मोबाइल नंबर