सोनभद्र मे 12 खनन पट्टाधारकों को अवैध खनन के प्रकरण में 8 करोड़ 27 लाख 13 हजार 706 रूपये की खनन पट्टों की, की गयी नोटिस जारी अधिरोपित धनराशि जमा होने तक खनन कार्य किया गया प्रतिबन्धित
सोनभद्र,जिलाधिकारी श्री चन्द्र विजय सिंह ने अवगत कराया है कि खनन निदेशलय के नेतृत्व व निर्देशन में पिछले दिनों निदेशालय के जाँच दलों द्वारा जनपद सोनभद्र में ईमारती पत्थर खनन पट्टा क्षेत्रों की जाँच करने के निर्देश प्राप्त हुए थे, उक्त निर्देश के अनुपालन में जनपद में खनन पट्टा क्षेत्रों व क्रशर प्लाण्टों की जाॅच की गयी, जिसमें 12 खनन पट्टाधारकों को अवैध खनन के प्रकरण में नोटिस जारी करते हुए प्रस्तुत जांच आख्या के आधार पर 12 खनन पट्टा धारकों द्वारा स्वीकृत क्षेत्रों के बाहर अवैध खनन किया गया है, इनसे उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के अन्तर्गत शास्ति तथा खनिमुख मूल्य को अधिरोपित किया जाये, अधिरोपित धनराशि जमा होने तक खनन कार्य प्रतिबन्धित किया जाता है। यह पट्टा धारक श्री महादेव इण्टरप्राइजेज को 83 लाख 40 हजार 128 रूपये, माॅ विन्ध्य स्टोन क्रासिंग कम्पनी को 1 करोड़ 70 लाख 6 हजार रूपये, मे0 राधे-राधे इण्टर प्राईजेज को 88 लाख 40 हजार 750 रूपये, श्री महादेव इण्टर प्राइजेज लि0 को 1 करोड़ 46 लाख 44 हजार 628 रूपये, ओमेक्स मिनरल्स प्राइवेट लि0 को 1 करोड़ 6 लाख 8 हजार 500, के0डी0 रिसोर्सेज प्राइवेट लि0 को 19 लाख 7 हजार 840 रूपये, मे0 श्रीबाला जी एसोसिएट्स को 9 लाख 13 हजार 310 रूपये, बालाजी स्टोन को 56 लाख 88 हजार 937 रूपये, में0 गनेशाय इण्टर प्राइजेज को 13 लाख 45 हजार 250 रूपये, में0 बाबा खाटू इण्डस्ट्रीज को 56 लाख 14 हजार 813 रूपये, में0 साईं राम को 70 लाख 27 हजार 738 रूपये, श्री सुरेश चन्द्र गिरी को 7 लाख 75 हजार 812 रूपये की नोटिस जारी की गयी है। उन्होंने कहा कि ऐसे समस्त पट्टा क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए उनके पेनाल्टी/निरस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी, जो निर्धारित मानक से अधिक खनन क्षेत्रों में खनन करते हुए पाये जायेंगे, उन्होंने बताया कि स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा सुधारात्मक कार्य हेतु खनन कार्य प्रतिबन्धित होने के पश्चात भी पट्टाधारक द्वारा अवैध खनन किया गया है। उन्होंने कहा कि जनपद सोनभद्र के समस्त खनन पट्टा क्षेत्रों की एक नियमित अन्तराल पर जाँच करायी जायेगी, जॉच हेतु जिला खनिज न्यास निधि के माध्यम से ड्रोन का उपयोग किया जाये। जॉच के उपरान्त यदि किसी भी पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर अवैध खनन की पुनरावृत्ति की जाती है, तब शास्ति अधिरोपित करने के साथ ही पट्टा निरस्तीकरण की कार्यवाही तत्काल अमल में लायी जायेगी। उन्होंने कहा कि सभी खनन पट्टा क्षेत्र स्वामी क्रशर संचालक स्वामी अपने-अपने खनन क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगवाना सुनिश्चित करेेंगे, जिन क्रेशर संचालक व खनन पट्टा क्षेत्र के संचालक द्वारा सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगवाये जाने की कार्यवाही न की जायेगी, की दशा में सम्बन्धित स्वामी के विरूद्ध नियमानुसार पेनाल्टी की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। उन्होंने कहा कि जनपद में अवैध तरीके से भण्डारित गिट्टी, बालू, मोरम की भी जाॅच की जा रही है, इसमें जो भी अवैध तरीके से गिट्टी, बालू, मोरम प्राप्त हो रहे हैं, उनके नीलामी की कार्यवाही भी प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है।
रवीन्द्र केसरी सोनभद्र