Thursday, March 5, 2026
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हिमाचल में पंचायती राज चुनाव का रास्ता साफ, सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम का आदेश लिया वापस

शिमला। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव को लेकर बड़ी प्रशासनिक बाधा दूर हो गई है। राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जारी उस आदेश को वापस ले लिया है, जिसके कारण पंचायत और शहरी निकाय चुनाव की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही थी। इस फैसले के बाद प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव कराने की तैयारियां तेज होने की संभावना है।

राजस्व विभाग के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ ने आठ अक्टूबर 2025 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी आदेश को वापस लेने का निर्णय लिया है। यह आदेश मुख्य सचिव एवं राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष संजय गुप्ता की ओर से जारी किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद लिया गया फैसला

राजस्व विभाग के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ ने स्पष्ट किया है कि सर्वोच्च न्यायालय के 13 फरवरी 2026 के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। इससे पहले आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत यह आदेश लागू था कि जब तक प्रदेश में सड़कों की स्थिति पूरी तरह बहाल नहीं हो जाती, तब तक पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव नहीं कराए जाएंगे।

अब सरकार द्वारा यह आदेश वापस लेने के बाद चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है और संबंधित विभागों की तैयारियां तेज होने की संभावना है।

यातायात व्यवस्था में सुधार को बताया गया कारण

राज्य सरकार ने आदेश में तर्क देते हुए कहा है कि प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में यातायात संपर्क की स्थिति अब काफी बेहतर हो चुकी है। ऐसे में पहले जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश को निरस्त करते हुए चुनावी प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

31 मई तक चुनाव कराने के निर्देश

सर्वोच्च न्यायालय ने एसएलपी (सी) 5451/2026 में सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग, पंचायती राज विभाग, शहरी विकास विभाग और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को निर्देश दिए थे कि सभी लंबित प्रक्रियाएं 31 मार्च 2026 तक पूरी की जाएं। इसके बाद आठ सप्ताह के भीतर यानी 31 मई 2026 तक चुनाव संपन्न करवाए जाएं।

हाई कोर्ट ने भी तय की थी समयसीमा

इससे पहले हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने डिक्कन कुमार बनाम हिमाचल सरकार मामले में आदेश देते हुए 28 फरवरी 2026 तक सभी प्रक्रियाएं पूरी करने और 30 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने के निर्देश दिए थे।

 

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