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रसोई गैस रिफिल बुकिंग नियमों में बदलाव नहीं, ‘समय-सीमा संशोधन’ पर सरकार ने स्पष्टीकरण जारी किया

नई दिल्ली : एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग समयसीमा में बदलाव को लेकर फैल रही खबरों को केंद्र सरकार ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि बुकिंग नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और मौजूदा व्यवस्था ही लागू है।

मंत्रालय के अनुसार, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा था कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) कनेक्शन के लिए 45 दिन, गैर-पीएमयूवाई सिंगल सिलेंडर के लिए 25 दिन और डबल सिलेंडर के लिए 35 दिन की नई समयसीमा लागू की गई है। सरकार ने इन दावों को भ्रामक और गलत बताया है।

मंत्रालय ने कहा कि एलपीजी रीफिल बुकिंग की मौजूदा समयसीमा पहले की तरह ही लागू रहेगी। शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन, जो सभी प्रकार के कनेक्शनों पर समान रूप से लागू है।

सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे ऐसी अफवाहों पर विश्वास न करें और न ही उन्हें आगे फैलाएं। साथ ही, अनावश्यक या घबराहट में एलपीजी बुकिंग करने से बचने की सलाह दी गई है। मंत्रालय ने यह भी भरोसा दिलाया कि देश में एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और किसी तरह की कमी की कोई आशंका नहीं है, इसलिए उपभोक्ताओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है।

 

 

 

 

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