सुरक्षित सफर के लिए भारतीय रेलवे ने लॉन्च किया WhatsApp शिकायत नंबर
नई दिल्ली। भारतीय रेलवे (Indian Railway) देश की लाइफलाइन मानी जाती है। करोड़ों लोग हर दिन ट्रेनों से सफर करते हैं। यात्रियों को बेहतर सुविधा और सुरक्षा देने के लिए रेलवे लगातार नई तकनीक और सेवाएं ला रहा है। अब रेलवे एक ऐसा कदम उठाने जा रहा है, जिससे रेल यात्रा और भी सुरक्षित और परेशानी मुक्त होगी। रेलवे यात्रियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक नया व्हाट्सएप नंबर (WhatsApp Complaint Number) शुरू करने जा रही है। इस नंबर पर यात्री सफर के दौरान किसी भी असुविधा, गड़बड़ी या आपात स्थिति की शिकायत भेज सकेंगे।
रेलवे सूत्रों के अनुसार, यह सेवा अगले हफ्ते तक शुरू की जा सकती है। इस सेवा के तहत यात्रियों को एआई चैटबॉट (AI Chatbot) के माध्यम से जवाब मिलेगा और आवश्यकता पड़ने पर रेलवे अधिकारी स्वयं कॉल करके समाधान प्रदान करेंगे।
यह व्हाट्सएप सेवा कैसे करेगी काम?
रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, यह व्हाट्सएप नंबर एक AI-जनरेटेड चैट सिस्टम से जुड़ा होगा। जब कोई यात्री शिकायत भेजेगा, तो सिस्टम सबसे पहले उसकी शिकायत की श्रेणी पूछेगा, जैसे-
गंदगी या साफ-सफाई से जुड़ी शिकायत
कोच में तकनीकी खराबी
स्टाफ से दुर्व्यवहार
महिलाओं की सुरक्षा
मेडिकल इमरजेंसी
एक बार विवरण मिलने के बाद, यात्री की लोकेशन ट्रैक कर उस ट्रेन के संबंधित स्टाफ या कंट्रोल रूम को अलर्ट भेजा जाएगा। कुछ ही मिनटों में मदद पहुंचाई जाएगी।
इस सेवा के क्या फायदे होंगे?
त्वरित कार्रवाई: शिकायत मिलते ही तुरंत सिस्टम रजिस्टर करेगा और जिम्मेदार अधिकारियों को अलर्ट भेजेगा।
ट्रैकिंग सुविधा: यात्री शिकायत का स्टेटस रीयल-टाइम में देख सकेंगे।
AI सपोर्ट: सभी उत्तर ऑटोमैटिक होंगे, जिससे रिस्पॉन्स टाइम कम होगा।
डिजिटल रिकॉर्ड: हर शिकायत का रिकॉर्ड रहेगा, जिससे सेवा की गुणवत्ता की निगरानी हो सकेगी।
रेलवे का नया नियम
1 मई 2025 से रेलवे ने एक और अहम बदलाव किया है, जो वेटिंग टिकट (Waiting Ticket) से यात्रा करने वालों के लिए जरूरी है। अक्सर देखा गया है कि वेटिंग टिकट वाले यात्री एसी या स्लीपर कोच में बैठ जाते हैं, जिससे कन्फर्म टिकट धारकों को परेशानी होती है।
क्या है नया नियम?…
अब वेटिंग टिकट धारक सिर्फ जनरल कोच (General Coach) में ही यात्रा कर सकेंगे।
यदि कोई यात्री वेटिंग टिकट पर एसी या स्लीपर कोच में यात्रा करता पाया गया, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।
टीटीई को निर्देश दिया गया है कि वे सख्ती से इस नियम का पालन कराएं।