एससीपीएम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में विधिक साक्षरता कार्यक्रम, POCSO और कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा कानूनों की दी जानकारी

गोण्डा: एससीपीएम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, गोण्डा के भगवान धन्वंतरि सभागार में 30 सितंबर 2026 को विधिक साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश और जनपद न्यायाधीश, गोण्डा के आदेश के अनुपालन में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य विषय बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण देने वाला POCSO अधिनियम, 2012 और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से सुरक्षा से संबंधित PoSH अधिनियम, 2013 रहा।

विधिक अधिकारियों और संस्थान के पदाधिकारियों की रही मौजूदगी
कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोण्डा की सचिव सुश्री अंकिता सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। विशिष्ट अतिथि के तौर पर एससीपीएम ग्रुप के चेयरमैन डॉ. ओ. एन. पाण्डेय और अध्यक्ष श्रीमती अलका पाण्डेय मौजूद रहीं।
इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के असिस्टेंट डिफेंस काउंसिल श्री बृज लाल तिवारी, बाल संरक्षण अधिकारी श्री चंद्रमोहन वर्मा और महिला थाना की सब-इंस्पेक्टर सुश्री प्रियंका सिंह की भी कार्यक्रम में गरिमामयी उपस्थिति रही।
छात्र-छात्राओं को POCSO और PoSH कानून की जानकारी
मुख्य अतिथि सुश्री अंकिता सिंह ने छात्र-छात्राओं और उपस्थित लोगों को POCSO अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बच्चों के अधिकारों और बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण से जुड़े कानूनी प्रावधानों को समझाया।
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उन्होंने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और गरिमा से जुड़े कानूनी पहलुओं के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही सभी लोगों को अपने अधिकारों और कानूनी दायित्वों के प्रति जागरूक एवं सजग रहने के लिए प्रेरित किया।
संस्थान के अधिकारी, शिक्षक और छात्र रहे मौजूद
कार्यक्रम में एससीपीएम ग्रुप के प्रबंध निदेशक डॉ. आयुष पाण्डेय, निदेशक श्री अजिताभ दूबे और प्रशासक श्री धीरज कुमार द्विवेदी सहित संस्थान के अधिकारी, शिक्षक, स्टाफ और छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।
कानूनी जागरूकता बढ़ाना रहा कार्यक्रम का उद्देश्य
कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों और संस्थान के स्टाफ के बीच कानूनी जागरूकता बढ़ाना रहा। साथ ही सुरक्षित, सम्मानजनक और संवेदनशील वातावरण को लेकर लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के अधिकारों और कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया गया।
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