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MP: अस्पतालों के चप्पे-चप्पे पर नजर, डॉक्टर-स्टाफ की सुरक्षा पर बड़ा फैसला; सरकार ने जारी किए ये आदेश

इंदौर: पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित आरजी कर अस्पताल मामले को लेकर मध्य प्रदेश के सभी चिकित्सक सुरक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. इस मुद्दे पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है. अब इस मामले में मध्य प्रदेश से बड़ी खबर सामने आई है. एमपी सरकार ने स्वास्थ्य संस्थानों में सुरक्षा के लिए नौ उपायों के आदेश जारी किए हैं, ताकि डॉक्टरों और अन्य स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

इसमें चिकित्सकों को कानूनी संरक्षण, सुरक्षा समितियों का गठन, प्रवेश नियंत्रण, बिजली, परिवहन, नाइट ड्यूटी में सुरक्षा, सीसीटीवी, पुलिस गश्त, नियंत्रण कक्ष, पुलिस से समन्वय और यौन उत्पीड़न रोकथाम समितियों का संचालन शामिल हैं. स्वास्थ्य संस्थाओं में नौ सुरक्षा उपायों को लेकर सरकार ने आदेश जारी किए हैं. चिकित्सकों को प्राप्त कानूनी संरक्षण का प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शन किया जाए. सुरक्षा और हिंसा रोकथाम के लिए समितियों का गठन किया जाए.

स्वास्थ्य संस्थाओं में लोगों के प्रवेश पर नियंत्रण लगाने, पास नीति का कड़ाई से पालन करने, चिकित्सा कर्मियों के लिए सुरक्षा प्रावधान जैसे बिजली की व्यवस्था, परिवहन और नाइट ड्यूटी में विशेष सावधानी अपनाई जाए. परिसरों में लाइट की और सीसीटीवी की व्यवस्था पूरी तरह सही कर समीक्षा की जाए, जरूरत लगे तो बढ़ाई जाए. स्थानीय पुलिस रात्रि सुरक्षा गश्त बढ़ाए. साथ ही 24×7 सुरक्षा नियंत्रण कक्ष स्थापित की जाए. पुलिस के साथ समन्वय और संवाद हो. अस्पताल में उपयुक्त स्थानों पर अधिकारियों के फोन नंबर उपलब्ध किए जाएं. यौन उत्पीड़न घटनाओं की रोकथाम के लिए गठित आंतरिक समितियां का बेहतर संचालन किया जाए.

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