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हमीरपुर: हत्या के मामले में पिता-पुत्र समेत तीन भाइयों को आजीवन कारावास


हमीरपुर। थाना सिसोलर क्षेत्र में 11 साल पूर्व मिट्टी लगाने के विवाद में गोली मारकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने दोषियों को सजा सुना दी है। एडीजे प्रथम पीके जयंत की अदालत ने शुक्रवार को पिता-पुत्र समेत तीन भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

कोर्ट ने पांच दोषियों को सुनाई सजा, दो हुए बरी
कोर्ट ने दोषी रामबहादुर, उनके बेटे अनिल और तीन भाइयों—राजकुमार, राजेश, नरेश को आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही, प्रत्येक दोषी पर 44 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने इस मामले में दो आरोपियों को बरी कर दिया, जबकि एक आरोपी की मुकदमे के दौरान मौत हो गई।

राशन वितरण से उपजा विवाद बना हत्या की वजह
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्रप्रकाश गोस्वामी ने अदालत को बताया कि 5 नवंबर 2013 को पीड़ित गोरेलाल ने थाना सिसोलर में तहरीर दी थी। उन्होंने बताया कि उनके पड़ोसी कोटेदार रामबहादुर से राशन वितरण को लेकर विवाद था। घटना वाले दिन जब वह अपने कच्चे घर में मिट्टी लगा रहे थे, तभी राजकुमार, राजेश, नरेश, रामबहादुर, अनिल, गरीबा और मलखान हथियारों के साथ आए और हमला कर दिया।

गोली मारकर की थी हत्या, चार अन्य को किया घायल
आरोपियों ने गोरेलाल के बेटे संजय को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा राहुल, जयप्रकाश, आकाश और सरजूपाल को लाठी-डंडों और हथियारों से बुरी तरह पीटकर घायल कर दिया।

कोर्ट ने पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपये देने का आदेश दिया
पुलिस ने इस मामले में हत्या, मारपीट और बलवा की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि गरीबा और शिवनंदन को दोषमुक्त कर दिया। वहीं, आरोपी मलखान की मुकदमे के दौरान मौत हो गई। कोर्ट ने पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का भी आदेश दिया।

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