Thursday, September 24, 2026
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UP RERA: लखनऊ में शुरू हुआ 50वां रियल एस्टेट एजेंट प्रशिक्षण सत्र, 4 दिन में कानून और पेशेवर कौशल की दी जाएगी जानकारी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के रियल एस्टेट क्षेत्र को अधिक पारदर्शी और उपभोक्ता हितैषी बनाने के प्रयासों के तहत उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने 50वां रियल एस्टेट एजेंट प्रशिक्षण सत्र शुरू किया है। बुधवार को कानपुर रोड स्थित इंडियन लिटरेसी बोर्ड (आईएलबी), लखनऊ में चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसमें प्रदेशभर के 50 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं, जो प्रमाणित और पंजीकृत रियल एस्टेट एजेंट बनने की तैयारी कर रहे हैं।

चार दिन तक कानून और पेशेवर कौशल की होगी पढ़ाई

प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य रियल एस्टेट एजेंटों को रेरा से जुड़े कानूनों, कामकाज के लिए जरूरी कौशल और नैतिक मूल्यों की जानकारी देना है। कार्यक्रम का शुभारंभ आईएलबी की निदेशिका संध्या तिवारी ने रेरा के अधिकारियों की मौजूदगी में किया।

रेरा सचिव महेंद्र वर्मा ने चार दिवसीय प्रशिक्षण की रूपरेखा बताते हुए प्रतिभागियों से प्रत्येक सत्र में पूरी गंभीरता और समर्पण के साथ भाग लेने की अपील की।

डेवलपर, एजेंट और रेरा के बीच समन्वय पर जोर

आईएलबी की निदेशिका संध्या तिवारी ने उद्घाटन संबोधन में कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्र की विश्वसनीयता तीन प्रमुख स्तंभों प्रमोटर, रियल एस्टेट एजेंट और रेरा पर आधारित है। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और रियल एस्टेट क्षेत्र की सकारात्मक छवि के लिए इन तीनों के बीच प्रभावी समन्वय जरूरी है।

उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को सवाल-जवाब और चर्चा के जरिए अपनी शंकाएं दूर करने का अवसर मिलता है। इसके साथ ही रेरा अधिनियम, अपार्टमेंट ओनरशिप अधिनियम और संपत्ति अंतरण अधिनियम जैसे महत्वपूर्ण कानूनों की जानकारी भी दी जाती है।

उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य एजेंटों की कानूनी समझ और पेशेवर क्षमता को मजबूत करना है, ताकि जानकारी के अभाव में कोई प्रमोटर उनका गलत फायदा न उठा सके।

पहले दिन इन विषयों पर हुए सत्र

प्रशिक्षण के पहले दिन प्रमुख सलाहकार अबरार अहमद ने ‘रेरा अधिनियम, यूपी रेरा नियम एवं विनियम’ विषय पर सत्र लिया। न्याय निर्धारण अधिकारी हरीश त्रिपाठी ने कॉन्ट्रैक्ट अधिनियम और संपत्ति अंतरण अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों की जानकारी दी।

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परियोजनाओं के प्रचार, विपणन और एजेंट पोर्टल के कामकाज पर सिस्टम एनालिस्ट गणेश मिश्रा ने सत्र आयोजित किया। वहीं एआईजी रजिस्ट्रार शांति भूषण चौबे ने स्टांप और पंजीकरण से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी।

परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर रहेगा प्रतिबंध

चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिन परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा कक्ष में मोबाइल फोन, टैबलेट, स्मार्टवॉच और लैपटॉप समेत सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।

परीक्षा में सफल होने और निर्धारित पंजीकरण शुल्क जमा करने के बाद अभ्यर्थियों को आधिकारिक पंजीकरण प्रदान किया जाएगा।

49 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1991 अभ्यर्थी प्रमाणित

50वें प्रशिक्षण सत्र की शुरुआत के साथ यूपी रेरा अब तक लखनऊ और ग्रेटर नोएडा में 49 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर चुका है। इन कार्यक्रमों के लिए 3,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया, जबकि 2,100 से अधिक प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण पूरा किया है।

अब तक 47वें बैच तक की परीक्षा के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। प्रमाणन परीक्षा पास करने के बाद 1,991 अभ्यर्थी सफलतापूर्वक प्रमाणित हो चुके हैं।

उद्घाटन कार्यक्रम में रेरा सचिव महेंद्र वर्मा, प्रमुख सलाहकार अबरार अहमद, वित्त सलाहकार सुधांशु त्रिपाठी, मीडिया सलाहकार डॉ. आकाश यादव और राम चंद्र यादव समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

 

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