उत्तर प्रदेश

उ.प्र. रेरा सदैव आवंटियों, प्रोमोटर्स एवं रियल इस्टेट एजेंट्स के हितों को सुरक्षित रखने के लिये सदैव प्रतिबद्ध

आवंटियों के हितों को ध्यान में रखते हुये उ.प्र. रेरा द्वारा,एजेंट्स को रेरा पंजीयन देने से पूर्व प्रशिक्षित किया जा रहा हैं। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य एजेंट्स को रेरा अधिनियम, नियमावली एवं समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों से अवगत कराया जा सकें। इसके साथ यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि आवंटियों के साथ उनका व्यवहार सही रहें।

यह प्रशिक्षण उ.प्र. रेरा में पूर्व मे पंजीकृत एजेंट्स एवं नये पंजीकृत होने वाले एजेंट्स के लिया अनिवार्य हैं। प्रशिक्षण के उपरांत एजेंट्स का लिखित परीक्षा लिया जायेगा एवं लिखित परीक्षा में सफल एजेंट्स को ही रेरा पंजीयन का आवेदन करने की अनुमति दी जायेगी।

एजेंट्स प्रशिक्षण के द्वितीय चरण का उद्घाटन उ.प्र. रेरा के अध्यक्ष संजय आर.भूसरेडी द्वारा दिनाँक 06-01-2025 को किया गया।

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