उत्तर प्रदेश

जिला औषधि निरीक्षक शिवेंद्र प्रताप सिंह ने 2 मेडिकल स्टोर का किया निरीक्षण, दोनों मेडिकल स्टोर में कमियां मिलने पर कारण बताओं नोटिस जारी किया

 

रायबरेली: प्रमुख सचिव (खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, के दिशा निर्देशानुसार व माननीय जिलाधिकारी महोदया द्वारा दिये गये आदेश के क्रम मे व नशा मुक्त औषधियों के दुरुपयोग रोकने हेतु आज दिनांक 26/10/2023 को गीतंजली मेडिकल स्टोर, इन्दिरानगर तथा सिटी मेडिकल स्टोर, रायबरेली का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दोनों ही प्रतिष्ठानो पर कोई कोडिन युक्त कफ सीरप नहीं पाया गया। सिटी मेडिकल स्टोर मे 6. प्रकार की नारकोटिक्स औषधि बरामद हुई है जिनका क्रय-विक्रय बिल प्रस्तुत न कर पाने के कारण सभी नारकोटिक्स औषधियों को सील करते हुये विक्रय हेतु प्रतिबंधित किया गया है, तथा प्रतिष्ठान पर प्रोपराइटर व फार्मासिस्ट की अनुपस्थित मे विक्रय किये जाने पर प्रतिष्ठान को बंद करा दिया गया है। (अंतर्गत धारा 22(1)(d) औषधि एवं सौदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1945)। इसी क्रम मे गीतांजली मेडिकल स्टोर पर जाँच करने पर कोई भी कोडिन युक्त सीरप तथा नारकोटिक्स/ प्रतिबंधित औषधि नही पाई गई। प्रतिष्ठान मे औषधि का विक्रय फार्मासिस्ट की अनुपस्थित मे किया गया पाया गया, Schedule H1 के अंर्तगत औषधियो का कोई भी अभिलेख (रिकार्ड) नही पाया गया। सिटी मेडिकल स्वर व गीतांजली मेडिकल स्टोर से औषधि (संदिग्ध) का 1-1 नमूना संग्रहित किया गया है। उपरोक्त दोनों फर्मों को निरीक्षण के दौरान पायी गयी कमियों के सापेक्ष कारण बताओ नोटिस जारी की जा रही है, जिसके पश्चात नियमानुसार कार्यवाही की जायेंगी।

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