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पीएमएलए मामले में सत्येंद्र जैन की 2 सप्ताह की हिरासत मांगेगी ईडी

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मंगलवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। एजेंसी की ओर से जैन की दो सप्ताह की कस्टडी रिमांड की मांग की जा सकती है। जैन को उनके और अन्य के खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति से संबंधित धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) मामले में सोमवार शाम को ईडी ने गिरफ्तार किया था।

मामले में मंत्री का विभिन्न दस्तावेजों और आरोपी व गवाह के बयानों से आमना-सामना कराया जाएगा। ईडी ने अप्रैल में जैन के रिश्तेदार की 4.81 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। ईडी ने हाल ही में अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इंफोसोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जेजे आइडियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, स्वाति जैन, सुशीला जैन और इंदु जैन की 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। तीनों महिलाएं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की रिश्तेदार हैं।

ईडी ने जैन और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 109 के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी। एजेंसी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के भी धाराओं के तहत कार्रवाई अमल में ला रही है। ईडी के सूत्रों ने कहा कि उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) मामले की जांच के दौरान पता चला कि 2015-16 की अवधि के दौरान, जब जैन एक लोक सेवक थे, उनके स्वामित्व और नियंत्रण वाली उपरोक्त कंपनियों को हवाला मार्ग के माध्यम से कोलकाता स्थित प्रवेश ऑपरेटरों को हस्तांतरित नकद के बदले शैल कंपनियों से 4.81 करोड़ रुपये की आवास प्रविष्टियां (एकोमॉडेशन एंट्रीज) प्राप्त हुईं।

आरोप है कि इस धन राशि का उपयोग भूमि की सीधी खरीद के लिए या दिल्ली और उसके आसपास कृषि भूमि की खरीद के लिए लिए गए ऋण की अदायगी के लिए किया गया था। ईडी के अधिकारी ने कहा, “इसके बाद पीएमएलए की धारा 5 के तहत आरोपियों और उनकी कंपनियों की जमीन के रूप में 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की गई है।”

मामले में आगे की जांच की जा रही है।

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