भूल गए हैं क्रेडिट कार्ड का बकाया पेमेंट करना, तो नहीं लगेगा जुर्माना, जानिए क्या है नियम
नई दिल्ली. क्रेडिट कार्ड आने के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक नया रूप मिला है। इस छोटे से दिखने वाले कार्ड ने लोगों की स्पेंडिंग पावर को बढ़ा दिया है। ऐसे में अर्थव्यवस्था के भीतर चीजों को लेकर मांग काफी बढ़ी है। आज के समय लोग विभिन्न खर्चों के लिए लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। वहीं डिजिटल भुगतान के जरिए क्रेडिट कार्ड के बिल को पेमेंट करना काफी आसान काम हो गया है।
इसके बाद भी कई बार लोग बिल पेमेंट को करना भूल जाते हैं। अक्सर देखने को मिलता है कि जिनके पास एक से अधिक क्रेडिट कार्ड होता है। उनमें से कई बार लोग तय समय पर बिल पेमेंट नहीं कर पाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है। इस स्थिति में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी कड़ी में आज हम आपको क्रेडिट कार्ड से जुड़े रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक बेहद ही खास नियम के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से –
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार जो संस्था या बैंक क्रेडिट कार्ड को जारी करने का काम करते हैं। वह केवल लेंट पेमेंट का ही चार्ज ग्राहकों से ले सकते हैं।
हालांकि, बैंक यह चार्ज लेट पेमेंट तीन दिन तक मिस करने के बाद ही ले सकते हैं। 21 अप्रैल, 2022 के दिन आरबीआई ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड से जुड़े एक बेहद ही खास नियम को जारी किया था।
इसके अंतर्गत क्रेडिट कार्ड को जारी करने वाली संस्था या बैंक, लेट पेमेंट का चार्ज तभी लगा सकते हैं, जब क्रेडिट कार्ड के बकाए का भुगतान तीन दिनों से अधिक समय तक नहीं किया गया है।
अगर आप भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। इस स्थिति में आपको क्रेडिट कार्ड से जुड़े इस नियम के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप भी अंतिम डेट तक क्रेडिट कार्ड का भुगतान नहीं कर पाते हैं। ऐसे में आपके पास बिल का भुगतान करने के लिए तीन दिन का समय होता है।