उत्तर प्रदेश

सौ फुटा रोड पर पांच पटाखों की थोक दुकानों के लाइसेंस निरस्त

 

बरेली, 08 नवम्बर। जिला मजिस्ट्रेट रविन्द्र कुमार ने वर्तमान समय में अन्य जनपदों में हुई आगजनी एवं विस्फोटक घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए पाँच आतिशबाजी लाइसेंस धारकों के लाइसेंस विस्फोटक नियमावली 2008 एवं शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप न होने के कारण जनहित व न्यायहित में निरस्त किये हैं साथ ही विकल्प दिया है कि वे विस्फोटक नियमावली 2008 एवं शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार अपने प्रतिष्ठान का स्थान परिवर्तित कर अपने लाइसेंस हेतु पुनः आवेदन कर सकते हैं।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतीक शर्मा पुत्र राजेन्द्र शर्मा निवासी राजेन्द्र नगर की शर्मा जी ट्रेडर्स, विशाल गंगवार पुत्र स्व0 केसर सिंह गंगवार निवासी इन्कलेव सौ फुटा रोड की विशाल भाई पटाखे वाले, रेशमा पत्नी सुलेमान खां निवासी शाहबाद की मिलन ट्रेडर्स, अंकुश पावा पुत्र विजय कुमार पावा निवासी अम्बिका बिहार की हरदेव जी ट्रेडर्स, मुकेश कुमार सिंघल पुत्र इन्द्र स्वरूप निवासी बीडीए काम्पलेक्स की सिंगल फायर वर्क्स की दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया हैं।

बरेली से अखिलेश चन्द्र सक्सेना की रिपोर्ट

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