कृषक को धान विक्रय के लिए खाद्य विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य

रायबरेली, 16 अक्टूबर । जिला खाद्य विपणन अधिकारी सोनी गुप्ता ने बताया है कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 हेतु समस्त किसान भाईयों को सूचित किया जाता है कि धान कॉमन मूल्य रुपये 2183 प्रति कुंटल तथा धान ग्रेड ए मूल्य-रुपये 2203 प्रति कुंटल है। उन्होंने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के अन्तर्गत धान विक्रय हेतु ऑनलाइन कृषक पंजीकरण प्रारम्भ हो चुका हैं। अब तक जनपद में कुल 5852 कृषकों द्वारा पंजीकरण कराया गया है। जनपद में कृषक बंधुओं की सुविधा हेतु खाद्य विभाग के 32 पी०सी०एफ० के 42, पी०सी०यू० के 12 एवं भा०खा०नि० के 05 कुल 91 धान क्रय केन्द्र स्थापित किये गये हैं। उन्होंने बताया कि कृषकों को धान विक्रय के लिए खाद्य विभाग के पोर्टल fcs.up.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। कृषक किसी भी जनसुविधा केन्द्र, साइबर कैफे या स्वयं से खाद्य विभाग के पोर्टल से पंजीयन करा सकते हैं।
जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने बताया कि इस वर्ष भी आधार लिंक मोबाइल नम्बर पर ओ०टी०पी० आधारित पंजीकरण की व्यवस्था की गयी है, जिसके लिये किसान बन्धु पंजीकरण के समय अपने आधार से लिंक मोबाइल नम्बर ही अंकित करायें ताकि एस०एम०एस० द्वारा प्रेषित ओ०टी०पी० को भरकर पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा किया जा सकें। किसान पंजीकरण का शत प्रतिशत सत्यापन उपजिलाधिकारी/ए०डी०एम० लॉगिन से किया जायेगा। किसान अपनी खतौनी में दर्ज नाम का पंजीकरण में सही-सही दर्ज करायें, खतौनी में उल्लेखित (बायें तरफ) समस्त नामों अपना नाम चुने जाने के विकल्प उन्हें ऑनलाइन ड्राप डाउन में उपलब्ध रहेगा। नाम में भिन्नता की स्थिति में उपजिलाधिकारी द्वारा ऑनलाइन सत्यापन किया जायेगा। किसान अपना आधार संख्या, आधार कार्ड में अंकित अपना नाम, लिंग तथा आधार से लिंक मोबाइल नम्बर सही-सही अंकित करें। कृषक बंधुओं को विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी यथा क्रय भुगतान आदि आधार लिंक मोबाइल नम्बर पर ही प्राप्त होगी। किसान अपना बैंक खाता सी०बी०एस० युक्त बैंक शाखा में खाता खुलवायें तथा बैंक खाते को आधार से लिंक करवायें। धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान आधार से लिंक बैंक खाते में ही किया जायेगा।
जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने कहा है कि किसान बन्धु अपना खाता जांच कर यह सुनिश्चित कर लें कि जितनी मात्रा का धान विक्रय किया जाना है उसके सापेक्ष धनराशि किसानों के खाते में ऑनलाइन व्यवस्था द्वारा अंतरित की जा सकती हो। इस स्थिति में सम्बन्धित बैंक खाते की लिमिट चढ़वा लें। उन्होंने बतायाकि कृषक का बैंक खाता आधार सीडेड (अर्थात् बैंक खाता आधार से जुड़ा हो) एवं बैंक द्वारा एन०पी०सी०आई० पोर्टल पर मैप एवं सक्रिय होना आवश्यक है। धान के मूल्य का भुगतान पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से सीधे किसानों के आधार लिंक बैंक खाते में करने की व्यवस्था है। धान विक्रय के समय पंजीयन प्रपत्र के साथ कंप्यूटराइज्ड खतौनी, आधार कार्ड की छायाप्रति साथ लायें। जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने समस्त कृषकों से कहा है कि धान विक्रय हेतु अपना पंजीकरण कराते हुए उपरोक्तानुसार भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मूल्य का अधिक से अधिक लाभ उठायें।

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