बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए राज्य सरकार गंभीर, जानिए क्या है एमनेस्टी योजना जिससे होगा लाभ

जयपुर. प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बिजली संबंधित समस्याओं पर राहत देने के लिए राज्य सरकार गंभीर है. मुख्यमंत्री ने बजट घोषण में एमनेस्टी योजना के तहत बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने का काम किया है. 31 दिसंबर—2022 तक की बकाया राशि 30 सितम्बर 2023 तक जमा कराने पर ब्याज और पैनल्टी में 100 प्रतिशत छूट देने का काम किया गया है. इसके बाद से उपभोक्ता अपनी बकाया राशि और बिजली समस्याओं को लेकर कार्यालय पहुंच रहे है. इस योजना के तहत जयपुर डिस्कॉम को 30 अप्रैल 2023 तक 14.72 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है. एमनेस्टी योजना के तहत बिजली उपभोक्ताओं को बिजली समस्याओं का निस्तारण से राहत मिली है.

एमनेस्टी योजना कृर्षि श्रेणी की योजना,घरेलू,औधोगिक,वाणिज्यिक श्रेणी की योजना,पुरानी वीसीआर का निस्तारण योजना के तहत बिजली उपभोक्ताओं का राहत देने का काम किया जा रहा है.

1. कृषि श्रेणी की योजना में नियमित और कटे हुए कनेक्शन पर 31 दिसंबर 2022 तक की बकाया राशि 30 अप्रैल 2023 तक राशि जमा कराने पर ब्याज और पैनल्टी में 100 प्रतिशत की छूट दी जा रही है. इसमें 15 साल तक पुराने कटे हुए कनेक्शन के रिकनेक्शन भी किए जाएंगे. राज्य सरकार ने इस योजना को 12 जनवरी 2023 से लागू किया है.

2.कृषि श्रेणी के अतिरिक्त घरेलू,औधोगिक—वाणिज्यिक के कनेक्शन 31 दिसंबर 2022 तक कटे हुए कनेक्शन पर बकाया राशि 30 सितम्बर 2023 तक जमा कराने पर ब्याज और पैनल्टी पर पूरी छूट दी जाएगी. राज्य सरकार ने इस योजना को 12 जनवरी 2023 से से लागू किया है.

3.एमनेस्टी योजना में वीसीआर श्रेणी के उपभोक्ताओं को बडी राहत दी है. यदि बिजली विभाग द्वारा पुरानी वीसीआर भरी हुई है तो 31 दिसंबर 2022 तक लम्बित वीसीआर का निस्तारण नहीं हुआ है तो 30 सितम्बर 2023 तक वीसीआर की बकाया राशि जमा करा सकते है. इसके लिए राज्य सरकार ने एमनेस्टी योजना लागू की है. यह योजना राज्य सरकार की बजट घोषणा है.

वीसीआर केस में यदि उपभोक्ता के वीसीआर एक लाख रू तक जुर्माना किया गया है तो इस जुर्माना राशि का 40 प्रतिशत और कम्पाउंडिंग 25 प्रतिशत राशि जमा कराकर वीसीआर का निस्तारण करावाया जा सकता है.

उपभोक्ता का कनेक्शन नियमित है तो वीसीआर की जुर्माना राशि को 6 माह किश्तों मे जमा करा सकते है. यदि कनेक्शन नहीं है तो वीसीआर राशि को एक साथ जमा कराना होगा. वीसीआर का मामला कोर्ट में चल रहा है तो उपभोक्ता को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा और यदि इस योजना का उपभोक्ता लाभ लेना चाहता है तो उपभोक्ता को कोर्ट से केस को वापस लेने पर ही लाभ मिलेगा.

प्रदेश में वीसीआर के मामले करीब ढाई से पौने तीन लाख लंबित है. वीसीआर योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने बजट घोषणा के तहत वीसीआर निस्तारण की योजना लागू की है. जयपुर डिस्कॉम में वीसीआर योजना के अंतर्गत 26 हजार 305 केस रजिस्ट्रेड है जिसमें जयपुर डिस्कॉम द्वारा 18 हजार 220 केसों का योजना के तहत 30 अप्रैल 2023 तक निस्तारण किया गया है. इससे बिजली विभाग को 14.72 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है. यह योजना 30 सितम्बर 2023 तक लागू रहेगी.

1.जयपुर जिला वृत — 1917 वीसीआर केसों के आवेदन आए विभाग ने सभी केसों का निस्तारण किया.

2.जयपुर सिटी सर्किल—187 वीसीआर केसों के आवेदन आए जिनमें 176 केसों का निस्तारण किया गया.

3.दौसा सर्किल — 2027 वीसीआर केसों के आवेदन आए जिनमें 1231 केसों का निस्तारण किया गया.

4.अलवर — 3885 वीसीआर केसों के आवेदन आए सभी का निस्तारण किया गया.

5.भरतपुर — 2354 वीसीआर केसों के आवेदन— सभी केसों का निस्तारण किया गया.

6.धौलपुर — 1372 वीसीआर केसों के आवेदन— सभी केसों का निस्तारण किया गया.

7.सवाई माधोपुर— 1000 वीसीआर केसों के आवेदन प्राप्त—सभी केसों का निस्तारण.

8.कोटा — 1180 वीसीआर केसों के आवेदन मिले— सभी केसों का निस्तारण.

9.झालावाड़— 2600 वीसीआर केसों के आवेदन आए जिनमें 792 केसों का निस्तारण किया गया.

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