राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 9 सितम्बर को
रायबरेली, 16 अगस्त । उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार व मा0 जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायबरेली श्री तरुण सक्सेना के दिशा-निर्देशन में 09 सितंबर 2023 को दीवानी न्यायालय, रायबरेली में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उमाशंकर कहार द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में व्यापक स्तर पर बैंक से सम्बन्धित प्री-लिटिगेशन मामले, बीमा से संबंधित मामले, राजस्व से संबंधित मामले, विद्युत से संबंधित मामले, जल से संबंधित मामले, सर्विस में वेतन एवं भत्ते से संबंधित, श्रम से सम्बन्धित, मोटर दुर्घटना से संबंधित, पारिवारिक मामले एवं अन्य छोटे-मामलों का निस्तारण किया जाएगा। लोक अदालत में निस्तारण हेतु किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं है। लोक अदालत में निस्तारण होने पर निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती है तथा मामला अन्तिम रूप से निस्तारित हो जाता है।
अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि 09 सितम्बर 2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण करावे। राष्ट्रीय लोक अदालत के सम्बन्ध में अधिक जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायबरेली के छजलापुर स्थित कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है।